.

CAA को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द करने की मांग | ऑनलाइन बुलेटिन

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | रविवार को केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया। केंद्र सरकार ने जोर दिया कि यह कानून असम में अवैध प्रवास या भविष्य में देश में किसी भी तरह की विदेशियों की आमद को प्रोत्साहित नहीं करता है।

 

केंद्र सरकार ने सीएए के आवेदन से असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों के को हटाए जाने का भी यह कहकर जोरदार बचाव किया कि यह मूल निवासियों के ‘जातीय भाषाई अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है और यह भेदभावपूर्ण नहीं है।

 

गृह मंत्रालय ने 150 पन्नों के एक विस्तृत हलफनामे में कहा कि यह एक केंद्रित कानून है जो केवल 6 निर्दिष्ट समुदायों के सदस्यों को नागरिकता प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले देश आए थे और यह किसी भी भारतीय के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

 

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और कांग्रेस नेता जयराम रमेश, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित अन्य ने इस मुद्दे पर याचिका दायर की है।

 

ये भी पढ़ें:

मोरबी की दर्दनाक कहानियां; 100 से ज्यादा मौतें, मच्छु नदी में अभी भी 100 लोगों के फंसे होने की आशंका | ऑनलाइन बुलेटिन

 

 


Back to top button