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रेप के दोषी को 142 साल की कैद: 5 लाख जुर्माना भी; 10 साल की बच्ची का 2 साल किया यौन शोषण | ऑनलाइन बुलेटिन

तिरुवनंतपुरम | [कोर्ट बुलेटिन] | पत्तनमतिट्टा जिले में रहने वाले 41 साल के एक व्यक्ति को POCSO एक्ट के तहत 142 साल की सजा केरल की एक अदालत ने सुनाई है। केरल की एक अदालत ने आरोपी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की कुछ सजाएं मर्ज हो जाएंगी, इसके बाद भी उसे 60 साल जेल में ही गुजारने होंगे। उस पर 10 साल की बच्ची से 2 साल तक रेप का आरोप है।

 

मामला राज्य के पत्तनमतिट्टा जिले का है। दोषी आनंदन पीआर उर्फ बाबू पीड़ित का रिश्तेदार है और उसके घर पर ही रहता था। उसने 2019-2021 के दौरान बच्ची का यौन शोषण किया। बच्ची के माता-पिता की शिकायत पर बाबू के खिलाफ 20 मार्च, 2021 को तिरुवल्ला पुलिस ने केस दर्ज किया था।

 

सौतेली बेटी से रेप के मामले में 30 साल कैद

 

इससे पहले 30 अगस्त को केरल की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सौतेली बेटी के साथ रेप के मामले में POCSO एक्ट के तहत 30 साल की सजा सुनाई थी। दोषी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 साल के एक शख्स ने 2018 में इडुक्की जिले में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ रेप किया था। कोर्ट ने नाबालिग की छोटी बहन के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया था।

 

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