डीवाई चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस की शपथ लेने से रोकने की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, पढ़िए क्या कहा | ऑनलाइन बुलेटिन
नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | देश के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस अर्जी में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ लेने से रोकने की मांग की गई थी।
इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी में सुनवाई लायक कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 9 नवंबर को शपथ लेने वाले हैं।
वह जस्टिस यूयू ललित के स्थान पर देश के मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। एक वकील की ओर से जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ अर्जी दायर की थी, जिसे जस्टिस रविंद्र भट और बेला एम. त्रिवेदी की बेंच में पेश किया गया था।
देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ शपथ लेने जा रहे हैं।
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