.

जल्द निपटा लीजिए टैक्स से जुड़े ये काम, वरना भरनी पड़ जाएगी 10 हजार तक की पेनल्‍टी | IT Department

नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | The Income Tax Department has once again alerted the PAN card holders. The Income Tax Department has once again alerted the PAN card holders by tweeting. The Income Tax Department has told that the PAN card must be linked to Aadhaar by March 31, 2023. If this is not done, the PAN card will be deactivated on 1 April 2023.

 

Online bulletin dot in : इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड होल्‍डर्स को एक बार फिर अलर्ट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके पैन कार्ड होल्‍डर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है. आयकर विभाग ने बताया है कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक जरूर कर लें. ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा. आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

IT Department

देश में अधिकांश पैन धारक पहले ही ऐसा कर चुके हैं. लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है. आयकर विभाग ने 17 जनवरी 2023 को एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी, “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। बहुत देर होने से पहले इसे लिंक करें. देर न करें, आज ही लिंक कर दें!”

 

बता दें कि पैन कार्ड एक ऐसा दस्‍तावेज है, जिसके बिना आयकर विभाग का कुछ भी काम नहीं होता है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट लोगों की वित्तीय जानकारी इस नंबर से ही दर्ज करता है. ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड तुरंत लिंक करा लेना चाहिए. आइए जानते हैं आप अपना पैन कार्ड अपने मोबाइल से कैसे लिंक कर सकते हैं. (IT Department)

 

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि “सीबीडीटी ने 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक पैन के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है. आप आधार को 31 मार्च 2023 तक पैन से जोड़ सकते हैं. 30 जून 2023 तक इसे लिंक नहीं करने पर 500 रुपये की जगह अधिक जुर्माना देना होगा. 1 जुलाई, 2023 या उसके बाद पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. (IT Department)

 

1000 रुपये देकर 10 हजार रुपये के जुर्माने से बचें

 

आप 1000 रुपये का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है. आयकर विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे. (IT Department)

 

ऐसे लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

 

अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आप म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट के लिए इसका इस्‍तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा भी यदि आप इस कार्ड का इस्‍तेमाल कहीं दस्तावेज के रूप में करेंगे, तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. आपको बता दें इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप से 10 हजार रुपये वसूल सकता है. (IT Department)

 

इस आसान तरीके से पैन कार्ड को करें लिंक

 

आप घर पर ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं.

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट करें.

यहां आप पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं.

इसके बाद आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी. जैसे खुद का नाम और जन्‍म दिनांक.

अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि जैसे सिर्फ 1985 लिखा है तो बॉक्स पर राइट का निशान लगा दें.

वेरीफाई करने के लिए कैप्चा कोड डाल दें.

इसके बाद आपको “Link Aadhaar” लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.

आपके पैसे फंस सकते हैं

आप कहीं से भी 5 लाख रुपये से ज्यादा का सोना नहीं खरीद सकेंगे.

किसी भी बैंक में 50 हजार रुपये से ज्‍यादा का डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकेंगे.

पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में आपका TDS भी डूब सकता है.

म्यूचल फंड या शेयर बाजार में निवेश के समय दिक्‍कत आ सकती है.

सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में भी दिक्कतें आएंगी.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन प्रतिदिन सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, परीक्षा पाठ्यक्रम, समय सारिणी, परीक्षा परिणाम और कई अन्य खबरों के लिए onlinebulletin.in का अनुसरण करते रहें. https://www.facebook.com/onlinebulletindotin

 

* अगर आपका कोई भाई, दोस्त या रिलेटिव इन भर्तियों के लिए एलिजिबल है तो उन तक यह जरूर पहुंचाएं।

 

ये खबर भी पढ़ें:

सियासत…

 


Back to top button