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गुजरात : मर्दानगी टेस्ट में 3 बार फेल हुआ रेप का आरोपी, हाईकोर्ट ने दे दी नियमित जमानत…

अहमदाबाद | [कोर्ट बुलेटिन] | The Gujarat High Court granted bail to a 55-year-old freelance photographer accused of raping a model. The accused had argued before the High Court that he had failed the potency test thrice during the investigation.

 

online bulletin dot in : गुजरात हाईकोर्ट ने एक मॉडल के साथ बलात्कार करने के आरोपी 55 वर्षीय फ्रीलांस फोटोग्राफर को जमानत दे दी। आरोपी ने हाईकोर्ट के सामने तर्क दिया था कि वह जांच के दौरान तीन बार मर्दानगी टेस्ट (Potency Test) में फेल रहा था।

 

आरोपी प्रशांत धानक को 23 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था, जब एक 27 वर्षीय महिला ने गुजरात विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रशांत धानक ने मॉडलिंग असाइनमेंट का लालच देकर उसके साथ बलात्कार किया था। घटना पिछले साल नवंबर में विजय चौराहे के पास एक होटल में हुई बताई जा रही है। धानक पर बलात्कार के अलावा आपराधिक धमकी का भी मामला दर्ज किया गया था।

 

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी फोटोग्राफर धानक को अहमदाबाद की की सत्र अदालत ने 2 मार्च को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नियमित जमानत की गुहार लगाई थी।

 

धानक के वकील एफ.एन. सोनीवाला ने अपनी दलील में हाईकोर्ट को बताया कि बलात्कार की शिकायत एक नपुंसक व्यक्ति (Impotent Man) के खिलाफ दर्ज कराई गई है, क्योंकि पुलिस जांच के दौरान विभिन्न अवसरों पर मेडिकल टेस्ट द्वारा तीन बार आरोपी के वीर्य के सैंपल एकत्रित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसके लिंग में न इरेक्शन, न स्खलन।

 

वकील ने फोटोग्राफर का बचाव करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता मॉडल धानक से पैसों की मांग कर रही थी, लेकिन जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसने एफआईआर दर्ज करा दी थी।

वकील ने कहा, ”यह एक झूठी शिकायत थी, अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए कि वकील ने दोहराया कि आरोपी तीन बार मर्दानगी टेस्ट में विफल रहा।

 

वकील ने बताया, ” आरोपी को जब तीसरी बार जांच के लिए ले जाया गया था तब 10 मिनट के लिए एक वाइब्रेटर लगाया गया था और फिर एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग किया गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जांच अधिकारी ने सभी साक्ष्य एकत्र किए, लेकिन धानक का वीर्य सैंपल एकत्र नहीं किया जा सका। केवल इसी कारण से वह अभी तक अविवाहित है।”

 

इसके बाद जस्टिस समीर दवे ने आरोपी प्रशांत धानक को 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी।

 

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