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Top news: बन गए नए नियम! अब पायलटों सिर्फ इतने घंटे करना होगा काम | DGCA FDTL Rules

Top news: DGCA FDTL Rules :

 

DGCA FDTL Rules : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से अब पायलट के काम करने के घंटों में बदलाव करने का प्लान बनाया है. नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि पायलटों की थकान की समस्या को देखते हुए नए नियमों पर विचार किया जा रहा है, जिससे पायलटों की फ्लाइट ड्यूटी की अवधि कम करने का प्रस्ताव है.

 

यानी पायलटों के आराम करने के घंटे बढ़ जाएंगे. 8 जनवरी को नए उड़ान शुल्क नियम पेश किए हैं, जिसके तहत पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम के घंटे 36 घंटे प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिए गए हैं. (DGCA FDTL Rules)

 

उड़ान अधिकतम 8 घंटे भर सकेंगे

 

DGCA ने पायलटों के लिए रात में उड़ान भरने के लिए एक दिन में अधिकतम उड़ान समय को घटाकर आठ घंटे कर दिया है. इसके साथ ही एक दिन में पायलट द्वारा अधिकतम लैंडिंग का समय घटाकर दो घंटे कर दिया है. (DGCA FDTL Rules)

 

सिंधिया ज्योतिरादित्य ने दी जानकारी

 

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि थकान से संबंधित कई रिपोर्टों के आने के बाद में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) में बदलाव किया गया है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पायलटों के रोस्टर को एनालिसिस, थकान से जुड़ी रिपोर्ट और पायलटों के डायरेक्ट फीडबैक के बाद में हमने नए नियम जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि हम FDTL नियमों में संशोधन कर रहे हैं. नए नियमों के तहत आराम के घंटे बढ़ गए हैं. (DGCA FDTL Rules)

 

मिलेगा 48 घंटे आराम

 

उन्होंने कहा कि पायलट की थकान के मुद्दे से निपटने के लिए यह नियम बनाए गए हैं. डीजीसीए के नए नियमों के तहत 36 घंटे की आराम अवधि के बजाय 48 घंटे का आराम सुनिश्चित की गई है. (DGCA FDTL Rules)

 

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