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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में अब मिलेगा डबल ब्याज! बस एक छोटी सी ट्रिक लगाएं और जबरदस्त फायदा उठाएं, जानिए कैसे | Public Provident Fund Interest

Public Provident Fund Interest: नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | With the changing times, many investment options have come. There are many such schemes in the market which are subject to market risks. In such a situation, the government has also started the facility of Provident Fund Scheme for those people who do not work. The name of this scheme is Public Provident Fund Scheme. Investing in Public Provident Fund (PPF) is a great way of earning interest and tax savings. Most of the Indians like to invest in this scheme.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : बदलते वक्त के साथ ही निवेश के कई ऑप्शन आ चुके हैं. मार्केट में कई ऐसी स्कीम हैं जो बाजार जोखिमों के आधीन हैं. ऐसे में सरकार ने उन लोगों के लिए भी प्रोविडेंट फंड स्कीम (Provident Fund Scheme) की सुविधा शुरू की है जो नौकरी नहीं करते हैं. इस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश बढ़िया ब्याज और टैक्स सेविंग का एक जरिया है. ज्यादातर भारतीय इस स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं. (Public Provident Fund Interest)

 

इस पर सरकारी गारंटी मिलती है. खास बात ये है कि इस निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा गया है. मतलब आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं. PPF में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. लेकिन, आप इस निवेश को बढ़ा सकते हैं और आपके निवेश पर ब्याज भी दोगुना यानि डबल हो सकता है. आइए समझते हैं…

 

जानिए कैसे होता है निवेश डबल?

 

PPF में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. PPF में अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए है. साल में 12 बार आप पैसा जमा कर सकते हैं. लेकिन, यहां शादीशुदा निवेशकों के लिए एक काम की बात है. अगर अपने पार्टनर का नाम पर आप PPF खुलवाएं तो एक वित्त वर्ष में निवेश को भी डबल कर सकते हैं और दोनों अकाउंट पर ब्याज का भी फायदा ले सकते हैं. (Public Provident Fund Interest)

 

PPF में निवेश पर मिलते हैं ये फायदे :

 

जानकार बताते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलने से निवेशक अपने दूसरे निवेश विकल्प की जगह PPF में निवेश कर सकता है. ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन होंगे. पहला अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है. वहीं, दूसरा पार्टनर के नाम पर भी 1.5 लाख रुपए एक वित्त वर्ष में जमा कर सकता है. इन दोनों अकाउंट पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा. वहीं, किसी एक अकाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ली जा सकती है. ऐसे में आपके PPF निवेश की लिमिट दोगुनी होकर 3 लाख रुपए हो जाएगी. E-E-E कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट का भी फायदा होगा. (Public Provident Fund Interest)

 

क्लबिंग प्रावधानों का असर नहीं :

 

इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी. हालांकि, PPF के मामले में जो कि EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है. (Public Provident Fund Interest)

 

शादीशुदा लोगों के लिए ट्रिक :

 

वहीं, जब भविष्य में आपके पार्टनर का PPF खाता मैच्योर होगा, तब आपके पार्टनर के PPF खाते में आपके शुरुआती निवेश से होने वाली आय को आपकी आय में साल दर साल जोड़ा जाएगा. इसलिए ये विकल्प शादीशुदा लोगों को PPF खाते में अपना योगदान को दोगुना करने का मौका भी देता है. अप्रैल-जून तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1 फीसदी तय है. (Public Provident Fund Interest)

 

 

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