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झंझट खत्म, नहीं खोलना पड़ेगा अब कोई वेबसाइट, सिर्फ एक SMS से आधार पैन को करें आपस में लिंक | PAN Aadhaar Link

PAN Aadhaar link : नई दिल्ली | [ गैजेट्स बुलेटिन] | It has become mandatory to link Aadhaar card with PAN card. If you do not link your PAN with Aadhaar before this deadline, then your PAN card can also be deactivated. Also, if you do not link PAN card with Aadhaar card, many of your works may get stuck. The Income Tax Department has extended the last date for linking PAN with Aadhaar till June 30, 2023. After the PAN card is inactive, you will face problems in many things including bank transactions. Along with this, you will also have to pay Rs 1,000 for linking PAN with Aadhaar.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है. साथ ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाने पर आपके कई काम अटक सकते हैं.

PAN Aadhaar Link

इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है. पैन कार्ड इनएक्टिव होने के बाद आपको बैंक ट्रांजेक्शन समेत कई बातों में दिक्कत आएगी. साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये भी देने होंगे. (PAN Aadhaar link)

 

सिर्फ एक SMS से करें लिंक :

 

अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आप मोबाइल एसएमएस भेजकर भी दोनों को लिंक कर सकते हैं. यह काम करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें. यहां यह ध्‍यान देने वाली बात है कि अगर अगर टैक्सपेयर्स का नाम और जन्मतिथि आधार और पैन दोनों में एक जैसा मिलेगा तो ये लिंक हो जाएगा. (PAN Aadhaar link)

 

इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये :

 

इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा. (PAN Aadhaar link)

 

ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक :

 

पैन और आधार लिंक से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा. आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें. आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें. अब कैप्चा कोड एंटर करें, अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा. (PAN Aadhaar link)

 

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