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कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, PF-प्रमोशन-अवकाश में मिलेगा लाभ | Employees News

Employees Benefit, Employees PF Online : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | There is good news for the employees and teachers of the state. Actually they have been given significant benefits in holiday promotion including PF. The process till the application of PF has now been made online. Not only this, it will be mandatory to apply online for leave as well.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : प्रदेश के कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें PF सहित अवकाश प्रमोशन में महत्वपूर्ण लाभ दिया गया है। पीएफ के आवेदन तक की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया गया है। इतना ही नहीं अवकाश के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

 

प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जायेगा

 

दरअसल उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के प्रमोशन से लेकर पीएफ के लिए अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही अवकाश के लिए भी उनके लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इसकी मंजूरी भी ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन की अनुमति के टाइमलाइन और समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।Employees News

 

शासनादेश जारी

 

मामले में उत्तरप्रदेश अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को छुट्टी की नई व्यवस्था को लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया है। वही योगी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किए गए नए फैसले के तहत शिक्षकों को दिए जाने वाले सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत रखा गया है।Employees News

 

समय सीमा तय

 

ऐसे में इनके लिए समय सीमा भी तय की गई है चिकित्सा प्रतिपूर्ति पेंशन पर 60 दिन के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा जबकि GPF, प्रोविजनल पेंशन, गोपनीय प्रविष्टि सहित पदोन्नत वेतनमान पर 30 दिन में फैसला लेना अनिवार्य होगा। 15 से 30 दिन के भीतर एड्रेस दो अपील के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए निर्णय 90 दिन की अधिकतम समय सीमा में लिया जा सकता है।Employees News

 

इसके अलावा कर्मचारियों और शिक्षकों के मेडिकल लीव पर 30 दिन में फैसला लिया जाना अनिवार्य होगा जबकि ईएल, सीसीएल, मातृत्व एवं गर्भपात के चलते लिए गए अवकाश पर 15 दिन में अधिकारियों को फैसला करना होगा। कर्मचारियों के स्टडी लिखकर मामले 60 दिन के भीतर निपटाने अनिवार्य होंगे जबकि यदि कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदन के दिन ही निर्णय लेना आवश्यक होगा।Employees News

 

नए नियम के तहत शिक्षकों को सीएल प्रधानाचार्य 30 दिन तक मेडिकल लीव, चाइल्ड केयर लीव, डीआईओएस मंजूर करेंगे। इसके अलावा 4 महीने तक की छुट्टी की अनुमति मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के स्तर पर मंजूर की जाएगी। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट सहित सभी छुट्टियां शिक्षा निदेशक की अपर शिक्षा निदेशक के स्तर से स्वीकृत होती थी। अब वह मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा मंजूर किया जाएगा जबकि चयन वेतनमान स्वीकृत करने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के हित में कमेटी का गठन किया गया है।Employees News

 

 

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