सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी, ट्रांसफर के नए नियम यहां देखें Govt Employee Transfer Policy
Govt Employee Transfer Policy :
Govt Employee Transfer Policy : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रही है इसके लिए ड्राफ्ट बनाने कीप्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है नहीं ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सरकार ने एसओपी जारी की है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इसके साथ ही इस पॉलिसी में अन्य कई प्रावधान भी लागू किया जा रहे हैं। (Govt Employee Transfer Policy)
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक सबसे पहले तो राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जाएगा नाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन फार्म के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी काउंसलिंग करने के बाद दिव्यांग विधवा एकल नारी भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी पति पत्नी प्रकरण और असे रोग से संबंधित पीड़ित शहीद के आश्रित सदस्य डार्क जॉन या दूरस्थ स्थान पर नियत अवधि तक कार्य कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।(Govt Employee Transfer Policy)
राज्य सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है सरकार की ओर से जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जा रही है उसके तहत ही अब सभी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर होंगे।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी के द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार राजभवन विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग में पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी जिस क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या 2000 से कम है वहां यह 2000 से अधिक ज्यादा वाले कर्मचारी विभागों के सुझाव शामिल करते हुए पुलिस तैयार करके प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेगा इन नियमों को बोर्ड निगम उपक्रम संस्थानों पर लागू किया जाएगा।(Govt Employee Transfer Policy)
नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफर के लिए हर विभाग को हर वर्ष 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अपने-अपने विभागों के सभी ऑफिस में खाली रहे पदों की सूची पोर्टल पर अपडेट करनी होगीपोर्टल पर अपडेट की गई सूची के आधार पर उसे विभाग का कर्मचारी एक से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकता है एक से 30 मार्च तक काउंसलिंग होगी उसके बाद नियमों के अनुसार 30 अप्रैल तक ट्रांसफर सूची जारी कर दी जाएगी।(Govt Employee Transfer Policy)
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