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खुशखबरी ! सरकार ने बढ़ा दी डेडलाइन, अब इस डेट तक भर सकते हैं इनकम टैक्स, देखें डिटेल… | Income Tax Return

Income Tax Return : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The last date for filing income tax is July 31, for those whose income tax has not been deposited till this date. Those people can still file ITR with delay till December 31, 2023. However, due to late filing of ITR, they will have to pay the penalty.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है, जिन लोगों की ओर से इस तारीख तक इनकम टैक्स जमा नहीं किया गया है. वे लोग अभी भी 31 दिसंबर, 2023 तक देरी के साथ आईटीआर जमा कर सकते हैं. हालांकि, देरी से आईटीआर भरने के कारण उन्हें जुर्माना चुकाना होगा. (Income Tax Return)

 

इनकम टैक्स रिटर्न

 

यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें टैक्स चुकाना है, लेकिन नियत तिथि तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तक टैक्स का भुगतान करना अभी भी संभव है. इसे इनकम टैक्स रिटर्न की लेट फाइलिंग कहा जाता है. विलंबित रिटर्न 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले कभी भी दाखिल किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए लोगों को लेट फीस भी चुकानी पड़ती है. (Income Tax Return)

 

लेट रिटर्न फाइलिंग के लिए भुगतान की जाने वाली फीस क्या है?

 

लेट इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जुर्माना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस सैलरी स्लैब के अंतर्गत आते हैं. जिस व्यक्ति की नेट इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, वह लेट फीस के रूप में 5000 रुपये का भुगतान करके टैक्स दाखिल कर सकता है. वहीं जिन व्यक्तियों की सैलरी 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 1000 रुपये की लेट फीस देना होगा. (Income Tax Return)

 

आखिरी तारीख

 

वित्त अधिनियम 2021 में संशोधन के अनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 से करदाता संबंधित मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, विलंबित रिटर्न जमा कर सकते हैं. निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए यदि आयकर अधिकारी स्वयं मूल्यांकन पूरा नहीं करते हैं तो विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले है. (Income Tax Return)

 

ब्याज

 

देर से दाखिल करने का एक और नुकसान यह है कि जब आईटीआर नियत तारीख से पहले दाखिल किया जाता है, तो करदाताओं को 1 अप्रैल से रिफंड की तारीख तक रिफंड राशि पर 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज मिलता है. हालांकि, विलंबित रिटर्न के मामले में इस ब्याज की गणना आईटीआर दाखिल करने की तारीख से रिफंड की तारीख तक की जाएगी. (Income Tax Return)

 

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