अब हेलमेट पहने पर भी कटेगा 2 हजार रुपये का चालान, जानिए क्या हैं ट्रैफिक रूल…. New traffic rules
New traffic rules : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, यदि कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है, तो उस पर नियम 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 का चालान किया जाएगा. यदि कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने या बीआईएस रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है, तो राइडर को 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 से ज्यादा का सामना जुर्माना भरना पड़ सकता है. (New traffic rules)
भारत में टू-व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हालांकि, बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है. लेकिन ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, अगर आप हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हैं तब भी आपका चालान कट सकता है. हां ये सही है कि आपको हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. (New traffic rules)
हेलमेट बीआईएस पहनना जरूरी
दो साल पहले केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया था कि भारत में दोपहिया वाहनों के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)-प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, सड़क सुरक्षा समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी. (New traffic rules)
बनाया बच्चों के लिए भी नया नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सेफ्टी रूल्स को अपडेट करते हुए टू-व्हीलर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए थे. नए नियम के मुताबिक, टू-व्हीलर पर जाते समय बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती. (New traffic rules)
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