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अब PPF पर मिलेगा दोगुना ब्‍याज, टैक्‍स के साथ ज्‍यादा पैसे भी बचेंगे, यहां देखें आसान ट्रिक | PPF Scheme

PPF Scheme : नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | If you also want to invest the remaining money from your earnings somewhere, then we have brought very good news for you and let us tell you that if you invest your money in PPF account, Public Provident Fund ie PPF is a great option for investment. Is. In this, along with excellent interest, you also get the benefit of tax saving. Most of the Indians like to invest in this scheme. Its special thing is that you also get a government guarantee on it. Also, this investment has been placed in the E-E-E category. This means that your investment, interest and maturity amount all three are completely tax free.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : यदि आप भी अपनी कमाई से बचे हुए पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी और आपको बता दें कि यदि आप पीपीएफ अकाउंट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ निवेश का एक बेहतरीन विकल्प है.

PPF Scheme

इसमें आपको शानदार ब्याज के साथ ही टैक्स सेविंग का भी लाभ मिलता है. ज्यादातर भारतीय इस स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं. इसकी खास बात यह है कि इस पर आपको सरकारी गारंटी भी मिलती है. साथ ही इस निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा गया है. इसका अर्थ है कि आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं. (PPF Scheme)

 

आपको बता दें कि PPF में निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है. लेकिन आप इस निवेश को बढ़ा कर दोगुना कर सकते हैं. अगर आप अपने पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाकर एक वित्त वर्ष में निवेश को दोगुना कर सकते हैं. इस तरह आपको दोनों अकाउंट पर ब्याज का फायदा मिलेगा. (PPF Scheme)

 

1.5 लाख तक की मिलेगी छूट

 

पीपीएफ निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा गया है. इसका मतलब होता है कि निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों ही पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं. अगर आप पीपीएफ स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. (PPF Scheme)

 

डबल ब्याज का मिलता है फायदा

 

अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने पार्टनर के साथ में इस स्कीम में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप अपने निवेश को दोगुना कर सकते हैं. इस तरह से आपको दोनों अकाउंट पर ब्याज का फायदा मिलता है. (PPF Scheme)

 

जानें क्या है एक्सपर्ट की राय?

 

एक्सपर्ट की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, आपके पास PPF में निवेश के लिए दो ऑप्शन होते हैं. आप 1.5 लाख रुपये अपने अकाउंट में और 1.5 लाख रुपये अपने पार्टनर के नाम पर खोले गए अकाउंट में जमा कर सकते हैं. इस तरह से आपको 2 अकाउंट पर डबल ब्याज का फायदा मिलेगा. वहीं, आप किसी एक अकाउंट पर 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट भी ले सकते हैं. ऐसे में आपके PPF निवेश की लिमिट दोगुनी होकर 3 लाख हो जाएगी. (PPF Scheme)

 

दोनों अकाउंट होंगे टैक्स फ्री

 

जब भी आप अपने पार्टनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके दोनों अकाउंट टैक्स फ्री रहेंगे. इसके साथ ही आपको दोनों अकाउंट पर ब्याज का फायदा मिलेगा. इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाती है. (PPF Scheme)

 

शादीशुदा कपल्स को मिलेगा दोगुना फायदा

 

अगर आपकी भी शादी हो गई है तो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में डबल ब्याज का फायदा मिलेगा. बता दें शादीशुदा कपल्स का जब पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा तब आपके पार्टनर के अकाउंट में शुरुआती निवेश से होने वाली इनकम को आपकी इनकम में साल दर साल के हिसाब से जोड़ दिया जाएगा. इस तिमाही सरकार ने 7.1 फीसदी की दर तय की है. (PPF Scheme)

 

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