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ऑनलाइन बुलेटिन : कलेक्टर ने लगाया धारा 144, जानिए कब तक रहेगा प्रभावशील, आदेश जारी | Section 144 imposed

 CG- Section 144 imposed : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | District Office District Magistrate, Collector of District- Manendragarh- Chirmiri- Bharatpur ordered (Under Section 144 Code of Criminal Procedure 1973) (Order dated 04/10/2023) Number /Aysst/Law and Order/2023: A large number of common people came to the Office Collector to submit applications and memorandum for effigy burning, Agrama procession and protest demonstration etc. Are present in the campus, due to which law and order situation is created.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : CG- Section 144 imposed : जिला कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला- मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर के कलेक्टर ने आदेश (अन्तर्गत धारा- 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) (आदेश दिनांक 04/10/2023 ) क्रमांक /Aysst/ कानून व्यवस्था / 2023: पुतला दहन, आगरामा जूलूस एवं धरना प्रदर्शन आदि हेतु आवेदन एवं ज्ञापन देने हेतु बड़ी संख्या में आम लोग कार्यालय कलेक्टर परिसर में उपस्थित हो रहे है, जिससे कानुन व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है।

 

(CG- Section 144 imposed) इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनेन्द्रगढ़ के प्रतिवेदन से मुझे समाधान हो गया है। इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तागीली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण विचारोपरांत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। जिला दण्डाधिकारी, मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर, ने धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार आदेशित किया है।

 

 

1. कार्यालय कलेक्टर परिसर में जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं आमसभा एवं अन्य भीड़ कारित गैर सरकारी कार्य प्रतिबंधित रहेगा।

 

2. कार्यालय कलेक्टर परिसर में तैनात पुलिस कर्मी / सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति भले ही अनुज्ञाप्तिधारी क्यों न हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वालों पर यह कडिका प्रभावशील नहीं होगा।(CG- Section 144 imposed)

 

3.यह आदेश कार्यालय कलेक्टर परिसर के 100 मीटर के परिधि में धारा-144 दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभाववित रहेगा।(CG- Section 144 imposed)

 

4. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 भ.द.वि. अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।(CG- Section 144 imposed)

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