ऑनलाइन बुलेटिन : ITR वेरिफिकेशन के बाद भी नहीं आ रहा रिफंड, इंतजार न करें, उठाएं ये कदम, इन बातों का रखें ध्यान | ITR News
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ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क : (ITR News) कई करदाताओं ने समय पर आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। बावजूद उनके खाते में रिफंड नहीं आया है। इस पर विभाग का कहना है कि ऐसा फॉर्म 26एएस और वार्षिकी सूचना रिपोर्ट (AIS) में मिलान न होने से संभव हो सकता है। इसके चलते रिटर्न को सत्यापित करने के बाद भी रिफंड अटक सकता है।
(ITR News) विभाग का कहना है कि आयकर रिटर्न (ITR) को टैक्सपेयर द्वारा सत्यापित करने के बाद कर अधिकारी उसे प्रोसेस करता है। इस प्रक्रिया में फॉर्म 26एएस और एआईएस में दर्ज टैक्सपेयर द्वारा एसेसमेंट ईयर में किए गए कुल लेनदेन, आमदनी, कर अदायगी, छूट और रिफंड के दावों की जांच की जाती है।
(ITR News) यदि टैक्सपेयर ने आईटीआर में कुछ और राशि घोषित की है और एआईएस दस्तावेज और ज्यादा या कम राशि का दावा करते हैं तो रिफंड अटक सकता है। आईटीआर प्रोसेस होने पर ही रिफंड जारी किया जाता है। इस तरह के अटके मामलों में संशोधित रिटर्न दाखिल करनी होगी।
विभाग भेजेगा नोटिस:
(ITR News) यदि टैक्सपेयर ने कम कर का भुगतान किया है और आईटीआर भर दिया है तो आयकर विभाग उसे नोटिस भेजकर पूरा भुगतान करने को कहेगा। साथ ही संशोधित आईटीआर भरने का भी निर्देश देगा। इसके बाद ही टैक्सपेयर रिफंड पाने का हकदार होगा। इस स्थिति में भी टैक्सपेयर को ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।
इन बातों का रखें ध्यान
- अगर रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आईटीआर स्टेटस देखें।
- यदि ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो रिफंड प्रॉसेस नहीं किया जाएगा।
- ई-मेल भी देखें। विभाग आईटीआर और रिफंड से जुड़ी सूचनाएं ई-मेल करता है।
- रिफंड के लिए जो बैंक खाता संख्या दी, उसे भी जांचें। गलती होने पर रिफंड नहीं आएगा।
- बैंक खाते, पैन और आधार कार्ड में दर्ज नाम भी जांचे। वर्तनी संबंधी गड़बड़ी पर भी रिफंड अटक सकता है।
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