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ऑनलाइन बुलेटिन : रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, अब यात्रियों को म‍िलेगा 10 गुना ज्‍यादा मुआवजा | Indian Railways

Indian Railways : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | It has been said in this circular of Railways that it will come into effect from September 18. According to the circular, the ex-gratia amount has also been increased for the common man walking on the road who is a victim of a train accident. In this, the people who were victims of accidents prima facie caused by railway error at manned level crossing have also been included.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को एक बड़ी राहत देते हुए घायलों और मृतकों के परिवारजनों के मिलने वाले मुआवजे (ex gratia) की राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है. पीड़ितों को मिलने वाले इस मुआवजे को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था. 18 सितंबर को रेलवे बोर्ड (Railway Board) द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, अब ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत और घायलों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को रिवाइज करने का फैसला लिया गया है. (Indian Railways)

 

नए न‍ियम को 18 सितंबर से प्रभावी क‍िया गया

 

ट्रेन दुघर्टना में यद‍ि क‍िसी को मामूली चोट लगती है तो 5000 रुपये की मदद राश‍ि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है. रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटना में जान गंवाने वाले और जख्‍मी यात्रियों के पर‍िवार को दी जाने वाली सहायता राश‍ि को संशोधित करने का फैसला क‍िया गया है. यह भी बताया गया क‍ि सड़क से जाने वालों की भी मदद राश‍ि को बढ़ा द‍िया गया है. यह न‍ियम ऐसे लोगों के ल‍िए लागू होगा जो मानवयुक्त समपार फाटक पर रेलवे की प्रथम दृष्टया जवाबदेही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए.’ रेलवे की तरफ से इस न‍ियम को 18 सितंबर से प्रभावी कर द‍िया गया है. (Indian Railways)

 

अब 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी

 

रेलवे के नए न‍ियम के अनुसार ट्रेन और मानवयुक्त लेवल क्रॉस‍िंग दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों के पर‍िवार को अब 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. इसी तरह यद‍ि कोई यात्री गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे अब 2.5 लाख रुपये म‍िलेंगे. इसी तरह साधारण चोट वाले यात्रियों को अब 50,000 रुपये म‍िलेंगे. पहले यह रकम मरने वालों के ल‍िए 50,000 रुपये, गंभीर रूप से जख्‍मी व्‍यक्‍त‍ि के ल‍िए 25000 रुपये और साधारण जख्‍मी व्‍यक्‍त‍ि के ल‍िए 5000 रुपये थी. (Indian Railways)

 

रेलवे की तरफ से क‍िसी भी अप्रिय घटना में आतंकी हमला, ह‍िंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे घटना को शाम‍िल क‍िया गया है. ट्रेन इसी तरह दुर्घटना के मामले में गंभीर घायलों को 30 दिन से ज्‍यादा समय तक अस्पताल में एडम‍िट रखने पर अतिरिक्त मुआवजे की घोषणा करते हुए कहा गया क‍ि हर 10 दिन की अवधि के अंत या छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो, उस ह‍िसाब से 3000 रुपये रोजाना के जारी क‍िए जाएंगे. (Indian Railways)

 

 

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