पीपीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत ! सरकार ने बदल दिए ये नियम, यहां जाने पूरी डिटेल | PPF New Rules
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PPF New Rules : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : मोदी सरकार ने पीपीएफ खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों में विस्तारित अवधि वाले पीपीएफ खातों को समय से पहले बंद करने पर लगने वाले जुर्माने में बड़ी राहत दी गई है। यह बदलाव नौ नवंबर 2023 से लागू हो गया और इसे सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना 2023 नाम दिया गया है।
ब्याज में कटौती को लेकर था असमंजस
पीपीएफ खाते को 15 साल से पहले बंद करने के मामले में जुर्माने के नियम स्पष्ट थे, लेकिन खाते की अवधि आगे बढ़ाने पर असमंजस बना हुआ था। पुराने नियमों (पीपीएफ 2019) के अनुसार, यदि कोई विस्तारित अवधि के दौरान खाते को बंद करता है तो जुर्माना तब से देना होगा, जब से खाते की अवधि बढ़ी है। यानी किसी निवेशक ने 15 साल के बाद पीपीएफ खाते को एक से अधिक बार 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया है तो जुर्माना तब से लगेगा, जब से पीपीएफ खाता पहली बार विस्तारित किया गया था। (PPF New Rules)
ऐसे दी गई राहत:
नए नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि निवेशक ने पांच-पांच साल के लिए तीन बार खाते की अवधि बढ़ाई है तो एक फीसदी जुर्माना तब से नहीं लगेगा जब पहली बार खाता विस्तारित हुआ है। बल्कि सिर्फ उसी पांच साल के लिए गणना होगी, जिसमें समय से पहले खाता बंद करने के लिए आवेदन दिया गया है। (PPF New Rules)
क्या हैं मौजूदा प्रावधान:
पीपीएफ खाते ही परिपक्वता अवधि 15 वर्ष की होती है। इसे पांच-पांच साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस वित्त वर्ष में खाता खोला जाता है, उसके अगले पांच साल तक खाते को बंद नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही विशेष परिस्थितयों में परिपक्वता अवधि से पहले खाते को बंद किया जा सकता है लेकिन इसके लिए ब्याज में कटौती के तौर पर जुर्माना लगाया जाता है।
कितनी कटौती:
नियमों के मुताबिक, खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद करने पर ब्याज में एक फीसदी की कटौती की जाती है, जो खाता खुलने की तारीख से लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान योगदान पर 7.1 का ब्याज पा रहा था, लेकिन अगर वह समय से पहले खाता बंद करता है तो उसे 6.1 फीसदी ही ब्याज मिलेगा। इन परिस्थितियों में खाता बंद करने की छूट… (PPF New Rules)
- खाताधारक या परिवारिक सदस्यों की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए
- देश या विदेश में अपने या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत के समय
- अगर खाताधारक देश छोड़कर जा रहा हो तो वह खाता बंद कर सकता है
- खाता धारक के निधन पर उसका नॉमिना खाता बंद करवा सकता है
ये दस्तावेज लगाने जरूरी
पीपीएफ खाते को परिपक्वता अवधि से पहले बंद करने के लिए संबंधित बैंक या डाकखाने में लिखित आवेदन जमा करना होगा। साथ ही फॉर्म-5 भरना होगा। इसमें खाते को बंद करने का स्पष्ट कारण बताना होना। साथ ही आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। अगर बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद करते हैं तो मेडिकल अथॉरिटी की ओर से दिए गए दस्तावेज जमा कराने होंगे। पीपीएफ पासबुक की कॉपी लगानी होगी। दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद आवेदन स्वीकार किया जाता है। (PPF New Rules)
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