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अब सभी लोगों को फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, यहाँ से करें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन | Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0

नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | Many types of schemes are being run by the central government for the welfare of the people. Similarly, the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was launched by the Modi government with the aim of providing free LPG connections to families below the poverty line. Under this scheme, you will get Rs 1600 for every connection, interest free loan for buying gas stove and refilling of cylinder. Sir

 

Online bulletin dot in : केंद्र सरकार की तरफ से लोगो की भलाई के लिए कई तरह की योजनायें चलाई जा रही है. इसी तरह प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के मकसद से लॉन्च किया था।

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0

 इस स्कीम के तहत, आपको हर कनेक्शन के लिए 1600 रुपये, गैस चूल्हा खरीदने के लिए ब्याज फ्री लोन और सिलेंडर की रिफिलिंग की सुविधा मिलेगी। सरकार एलपीजी कनेक्शन का खर्च पूरी तरह उठाएगी। अगर आप भी इस स्कीम के तहत बेनेफिट हासिल करना चाहते हैं, तो आइए जान लेते हैं कि आपको क्या करना होगा। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

 

मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों , जोकि ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई।

 

पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है । (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था।

 

इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने से एलपीजी कवरेज जोकि 1 मई 2016 को 62% थी, उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2021 तक 99.8% करने में मदद मिली है। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

 

पीएमयूवाई के लाभ

 

भारत सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता – 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1600 रुपये / 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपये प्रदान की जाती है। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

 

इस नकद सहायता में शामिल हैं

 

सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि – 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1250 रुपए, 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 800 रुपए।

 

प्रेशर रेगुलेटर – 150 रुपये

एलपीजी होज – 100 रुपये

घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड – 25 रुपये

निरीक्षण/स्थापना/प्रदर्शन शुल्क- 75 रुपये

 

इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस ऋण में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क (1 बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये) और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है। (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0)

 

उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड

 

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)।
  • एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
  • निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं।

 

आवश्यक दस्तावेज़

 

  • अपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) – उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
  • आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं)।
  • जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार स्व-घोषणा (प्रवासी आवेदकों के लिए)
  • क्र.सं. 3 में दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार।
  • बैंक खाता संख्या और आईएफएससी
  • परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी।
  • आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं।

 

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