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ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर मिलेगी 129 करोड़ रुपए की सब्सिडी | Smaam Scheme

Smaam Scheme: नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | After the budget released by the Modi government, now all the state governments are presenting their budget one after the other. This time, in the budget released for 2023-24, focusing on the agriculture sector, the central as well as the state governments have announced several beneficial schemes for agriculture and allied sectors in their budget. Recently, in the budget released by the MP government on March 1, for the SMAM scheme, a provision of about Rs 129 crore has been made in the budget 2023-24 for the subsidy given to farmers on agricultural machinery.

 

मोदी सरकार की ओर से जारी बजट के बाद, अब सभी राज्य सरकारें एक के बाद एक अपना बजट प्रस्तुत कर रही हैं। इस बार 2023-24 के लिए जारी बजट में केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने कृषि क्षेत्र पर फोकस करते हुए अपने बजट में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। अभी Smaam Scheme पिछले दिनों 1 मार्च को एमपी सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में स्माम (SMAM) योजना के लिए बजट 2023-24 में करीब 129 करोड़ रुपए प्रावधान कृषि यंत्रों पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए किया है।

 

बता दें कि सरकार की ओर से किसानों को ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। किसानों के लाभार्थ स्माम योजना के तहत ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी लाभ दिया जाता है ताकि उन्हें सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें।

Smaam Scheme

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क्या है स्माम योजना

 

यह मोदी सरकार की योजना है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए कृषि यंत्रों की लागत के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना देश के सभी राज्यों में संचालित की जा रही है। इसके तहत किसान आवेदन करके सस्ती दर पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकता है। Smaam Scheme आम तौर इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना में सब्सिडी के लिए केंद्रांश और राज्यांश निर्धारित है। उसी के अनुसार किसानों को हर राज्य में सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।

 

स्माम योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी

 

स्माम योजना के तहत अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्रों पर अलग-अलग दर से सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी कृषि यंत्र की लागत के अनुसार दी जाती है। आमतौर पर इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत सब्सिडी में महिला व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का उद्‌देश्य विशेषकर लघु व सीमांत किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है।

 

स्माम योजना में आवेदन के लिए क्या है पात्रता/शर्तें

 

  • स्माम योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गईं हैं, ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं।
  • स्माम योजना के तहत देश के सभी वर्ग के किसान पात्र हैं।
  • इस योजना में किसान अपने राज्य के अनुसार आवेदन कर सकता है।
  • इस योजना के तहत ओबीसी, एसटी, एससी श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर ज्यादा अनुदान दिया जाएगा।
  • यदि आप एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण-पत्र होना जरूरी है।
  • किसान के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए और आपके पास इसका भू-अधिकार होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने इससे पहले किसी अन्य इस प्रकार की केंद्रीय योजना का लाभ नहीं लिया हो।

 

स्माम योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

 

यदि आप स्माम योजना के तहत आवेदन करके ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

 

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक किसान के भूमि से संबंधित दस्तावेज जिसमें आरओआर दस्तावेज
  • किसान के बैंक पासबुक का विवरण इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • यदि किसान आरक्षित श्रेणी से है तो जाति प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो।
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

 

स्माम योजना के तहत सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

 

जो किसान स्माम योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने के बाद आप इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पूरी करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग या उद्‌यानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

 

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