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TDS on PF : EPFO खाताधारकों के लिए बड़ी खबर ! ईपीएफओ से निकासी को लेकर बदल गये नियम, यहाँ लिंक क्लिक कर देखें नए नियम के बारे में पूरी जानकारी | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

TDS on PF : नई दिल्ली | [नेशनल बुलेटिन] | Big news for EPFO ​​account holders! Rules have changed regarding withdrawal from EPFO, click here to see the complete information about the new rule.

 

Online bulletin dot in : EPFO से निकासी को लेकर बजट 2023 में बड़ा फैसला लिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया है. अब PAN लिंक्ड नहीं होने पर निकासी के दौरान 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी TDS लगेगा. यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा.

 

बदले नियम का फायदा उन पीएफ होल्डर्स को होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है. दरअसल, अगर कोई खाताधारक 5 साल के भीतर पैसे निकालता है तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है. वहीं, 5 साल के बाद कोई टीडीएस नहीं लगता. (TDS on PF)

 

इसके अलावा बजट 2023 में TDS के लिए मिनिमम 10 हजार रुपये की थ्रेसहोल्ड लिमिट को भी हटा दिया गया है. हालांकि, लॉटरी, पजल्स के मामलों में 10 हजार की लिमिट वाला नियम लागू रहेगा. एक वित्त वर्ष में कुल 10 हजार अमाउंट तक टीडीएस नहीं कटेगा. उसके बाद TDS काटा जाएगा.

 

वित्त मंत्री ने किया राहत भरा ऐलान

 

बुधवार 1 फरवरी को सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट (Union Budget) पेश करते हुए देश के टैक्सपेयर्स को आयकर में छूट का तोहफा दिया है. नए टैक्स स्लैब के तहत अब 5 लाख रुपये के बजाय 7 लाख रुपये की सालाना आय टैक्स फ्री (Tax Free) कर दी गई है. वहीं सरकार की ओर से पीएफ खाताधारकों को भी सौगात दी गई है. वित्त मंत्री की बजट घोषणाओं में EPF के पैसों की निकासी पर टीडीएस कटौती 30% से 20% करने का ऐलान किया गया है.

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अब 20% TDS काटा जाएगा

 

ऐसे खाताधारकों को इस ऐलान से फायदा होगा जिनका पैन कार्ड उनके PF Account में अपडेट नहीं है. अभी तक अगर किसी का पैन कार्ड EPFO के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है, तो उसे पैसे निकालने पर 30 फीसदी की दर से टीडीएस का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब इसके बजाय उन्हें 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. यहां आपको बता दें कि अगर कोई पीएफ अकाउंट होल्डर 5 साल के भीतर खाते से पैसे की निकासी करता है, तो फिर उसपर टीडीएस कटता है. (TDS on PF)

 

पैन कार्ड अपडेट तो 10% टीडीएस

 

PF अकाउंट से 5 साल से पहले पैसे निकालने पर खाते में पैन कार्ड अपडेटे रखने वाले व्यक्ति को कम टैक्स देना. नियम के मुताबिक, अगर किसी खाताधारक का पैन कार्ड उसके पीएफ खाते से अपडेट है तो फिर उन्हें अपने पीएफ खाते में जमा राशि में से 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम निकालने पर महज 10 फीसदी का टीडीएस देना होता है. वहीं जिन खाताधारकों का पैन अपडेट नहीं है, उनका टीडीएस 30 फीसदी की दर से कटता है. ऐसे में वित्त मंत्री की घोषणा उनके लिए बेहद फायदेमंद है.

 

ऐसे घर बैठे ही निकालें PF का पैसा

 

आप आसानी से घर बैठे ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. EPFO के मुताबिक ऑनलाइन केवल 72 घंटे में पैसे निकाल सकते हैं. इसका ऑनलाइन प्रोसेस बेहद आसान है. कोई भी अकाउंट होल्डर तीन महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के बराबर या पीएफ खाते में कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा आसानी से निकाल सकता है. इनमें से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है. (TDS on PF)

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आसान स्टेप में निपटाएं ये काम

 

सबसे पहले EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाएं.

मेन्यू में Services के ऑप्शन पर क्लिक करें.

आपको फॉर एम्पलॉइज आप्शन पर क्लिक करना होगा.

नए पेज पर Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) को चुनें.

अब लॉगइन पेज पर UAN और पासवर्ड से लॉगइन करें.

नए पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं. ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को चुनें.

अब नया पेज खुलेगा, जहां आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाइ करना होगा.

वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा.

वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा.

Proceed for Online Claim ऑप्शन को क्लिक करें.

अब एक फॉर्म खुलेगा. यहां I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM – 31) सेलेक्ट करें.

यहां आपसे पैसे निकालने का कारण और जरूरत की राशि पूछी जाएगी.

चेकबॉक्स मार्क करते ही प्रोसेस पूरा हो जाता है.

 

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