आज ही अपने बच्चो के लिए खुलवाएं नई एफडी, मिलेगा सीधा 8 फीसदी का ब्याज, साथ ही मिलेगा टैक्स बेनिफिट | Sukanya Samriddhi Yojana
Sukanya Samriddhi Yojana : Online Bulletin
Sukanya Samriddhi Yojana : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी भारतीय अपनी 10 वर्ष के कम उम्र की बेटी के लिए निवेश शुरू कर सकता है. स्कीम में फिलहाल 8 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. सालाना न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश करने की छूट है. स्कीम में बेटी के लिए 15 साल तक कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है. मतलब 21 साल में ये स्कीम मैच्योर होती है. आप बेटी के जितनी कम उम्र होने पर निवेश शुरू करेंगे, उतनी जल्दी मैच्योरिटी की रकम को बेटी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे. (Sukanya Samriddhi Yojana)
कौन कर सकता है निवेश?
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक खोल (Sukanya Samriddhi Yojana Eligibility) सकते हैं. एक लड़की के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक में सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है. हालांकि, ट्विन्स (Twins) या ट्रिपलेट्स (Triplets) के मामले में, दो से ज्यादा अकाउंट खोले जा सकते हैं.
कितने पैसे करने होंगे जमा?
यह अकाउंट कम से कम 250 रुपए डिपॉजिट (Sukanya Samriddhi Yojana Deposits) करके शुरू किया जा सकता है. इसके बाद, एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट यानी जमा कम से कम 250 रुपए से लेकर अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक हो सकता है, जो एकमुश्त या कई किस्तों में किया जा सकता है. (Sukanya Samriddhi Yojana)
क्या मिलता है टैक्स बेनिफिट?
इस स्कीम के जरिए अधिकतम 15 साल तक निवेश किया जा सकता है. डिफॉल्ट अकाउंट को हर डिफॉल्ट साल के लिए कम से कम 250 रुपए और 50 रुपये डिफॉल्ट फीस का भुगतान करके फिर से शुरू किया जा सकता है. इसके अलावा, इस स्कीम में जमा की गई रकम पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम (Sukanya Samriddhi Yojana Tax Benefits) किया जा सकता है.
कैसे तय होती है ब्याज दर?
इसकी ब्याज दरें (Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate) वित्त मंत्रालय तिमाही आधार पर निर्धारित करता है. ब्याज की कैलकुलेशन पांचवें दिन और महीने के अंत के बीच खाते में सबसे कम बैलेंस यानी शेष राशि पर की जाती है. हर वित्तीय वर्ष के अंत में ब्याज जमा किया जाता है. खास बात यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स-फ्री है. (Sukanya Samriddhi Yojana)
कौन मैनेज करता है अकाउंट?
जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती, तब तक इस अकाउंट (SSY) को उसके अभिभावक यानी गार्जियन मैनेज करते हैं.
क्या हैं निकासी के नियम?
इस अकाउंट को लड़की के 21 साल का होने के बाद ही बंद किया जा सकता है लेकिन बच्ची के 18 साल की होने के बाद उसकी शादी होने पर नॉर्मल प्रीमैच्योर क्लोजर की इजाजत है. इसके अलावा लड़की के 18 साल की उम्र तक पहुंचने या दसवीं कक्षा पूरी करने के बाद अकाउंट में से आंशिक तौर पर रकम निकाली जा सकती है. विड्रॉल की सीमा पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 50 फीसदी तक है.
प्रीमैच्योर क्लोजर
अकाउंट कुछ खास परिस्थितियों में समय से पहले बंद किया जा सकता है, जैसे अकाउंट होल्डर की मृत्यु. ऐसे मामलों में, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें इस पर लागू होंगी. (Sukanya Samriddhi Yojana)
कैसे खोलें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट?
इन स्टेप्स को फॉलो करके बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हैं. बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन पत्र (फॉर्म -1) भरकर जमा करें. इसके लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है. पैरेंट्स के आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं.
पहली जमा राशि का भुगतान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर करें. इसके बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस एप्लिकेशन और पेमेंट को प्रोसेस करेगा. प्रोसेस होने पर SSY अकाउंट खुल जाएगा. अकाउंट खुलने के बाद अकाउंट होल्डर को पासबुक जारी की जाती है. (Sukanya Samriddhi Yojana)
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