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ToP News: अब रिश्तेदारों से उधार लिए पैसे पर देना होगा इतना टैक्स, आय विभाग ने बनाए ये नए नियम, जानिए… Tax New Rule

ToP News: Tax New Rule :

 

 

ToP News: Tax New Rule : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : इनकम टैक्स एक्ट के तहत सभी उपहार टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. कुछ को इससे छूट भी दी गई है, लेकिन एक व्यक्ति एक साल में कितने उपहार स्वीकार कर सकता है, इसकी एक सीमा है। इतना ही नहीं, कुछ बेहद करीबी रिश्तेदारों से ली गई मदद भी टैक्स फ्री होती है। अब अगर आपको कोरोना काल में रिश्तेदारों से मदद मांगनी पड़ी है तो जानिए किससे और कितनी रकम टैक्स-फ्री ली जाएगी। (Tax New Rule)

 

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति को एक साल में अधिकतम 50,000 रुपये के गिफ्ट पर ही टैक्स छूट मिलती है. लेकिन यह उपहार स्वीकार करने की व्यक्तिगत सीमा है, पारिवारिक नहीं। इसका मतलब है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक वर्ष में कर-मुक्त उपहार के रूप में अधिकतम 50,000 रुपये स्वीकार कर सकता है। इसमें नकद या वस्तु के रूप में उपहार शामिल हैं। हालाँकि, कुछ रिश्तेदारों से मिली मदद या उपहार कर-मुक्त हैं। (Tax New Rule)

 

उपरोक्त नियम को समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं और सभी ने कोरोना काल में अपने रिश्तेदारों से उपहार के रूप में मदद स्वीकार की है। ऐसी स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति 50,000 रुपये की कर-मुक्त सहायता स्वीकार कर सकता है। इस तरह एक परिवार के तौर पर रिश्तेदारों से ली जाने वाली अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक की मदद टैक्स फ्री होगी. ऊपर उल्लिखित 50,000 रुपये की सीमा से अधिक उपहार के रूप में प्राप्त राशि को करदाता को ‘अन्य स्रोतों से आय’ के रूप में दिखाना होगा। (Tax New Rule)

 

इस रकम पर उस पर लागू टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स चुकाया जाता है. हालांकि मुसीबत के इस दौर में इस मदद पर टैक्स का यह नियम काफी दुखद है, लेकिन कुछ करीबी रिश्तेदारों से ली गई मदद पूरी तरह से टैक्स-मुक्त है। आगे जानिए… टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक, सभी दान या उपहार टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। (Tax New Rule)

 

बहुत करीबी रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार या ऋण (सहायता) कर योग्य नहीं हैं और पूरी तरह से कर-मुक्त हैं। करीबी रिश्तेदारों में व्यक्ति के भाई-बहन या माता-पिता, माता-पिता के भाई-बहन, पति/पत्नी आदि शामिल होते हैं। ऐसे में अगर आपने इन लोगों से कर्ज या दान लिया है तो यह पूरी तरह से कर-मुक्त होगा। (Tax New Rule)

 

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