ToP News: कब बढ़ेगा किराया, कितना देना होगा एडवांस, किरायेदारों को मिले ये अधिकार, अब कानून के दायरे में होंगे सारे काम, जानें पूरी खबर…Tenant Rights

ToP News: Tenant Rights :
ToP News: Tenant Rights : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क : केंद्र सरकार के मॉडल टेनेंसी एक्ट में कई प्रावधान हैं, जो किरायेदार और मकान मालिक दोनों के हितों की रक्षा करते हैं। इस कानून के तहत राज्य सरकारों को भी नए नियम लागू करने की इजाजत दी गई है. आइए जानते हैं इस कानून में मकान मालिक और किरायेदार को क्या अधिकार दिए गए हैं। (Tenant Rights)
क्या है Model Tenacny Act?-: मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021 का उद्देश्य मकान-दुकान या किसी परिसर के किराये को विनियमित करना और मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों की रक्षा करना और किराया प्राधिकरण की स्थापना करना है। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य देश में एक समान किराये का बाजार तैयार करना है। इस कानून के तहत संपत्ति मालिक और किरायेदार के बीच लिखित समझौता यानी रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य है. किराया समझौतों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किया गया है और यहां तक कि किरायेदारी से संबंधित विवादों पर फैसला करने के लिए एक अलग अदालत भी स्थापित की गई है। (Tenant Rights)
नहीं तोड़ सकते हैं ये नियम-: किसी भी संपत्ति को किराये पर लेने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, लेकिन किरायेदारी कानून में इसके लिए कुछ नियम हैं। किरायेदार को आवासीय परिसर के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अधिकतम 2 महीने का किराया और गैर-आवासीय परिसर के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया देना होगा। याद रखें मकान मालिक इस सुरक्षा जमा राशि से अधिक नहीं ले सकता। (Tenant Rights)
मकान मालिक को किरायेदार के घर छोड़ने के 1 महीने के भीतर सुरक्षा जमा राशि वापस करनी होगी। वहीं, किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक किरायेदार को कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देगा। किराये की संपत्ति का रखरखाव मकान मालिक और किरायेदार दोनों को संयुक्त रूप से करना होगा। घर की रंगाई-पुताई आदि की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी, जबकि पानी का कनेक्शन ठीक कराने और बिजली कनेक्शन ठीक कराने आदि की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी। (Tenant Rights)
इस कानून के मुताबिक मकान मालिक जब चाहे किरायेदार के घर नहीं आ सकता. मकान मालिक को किरायेदार के आने से 24 घंटे पहले सूचित करना होगा। वहीं, किसी भी विवाद की स्थिति में मकान मालिक किरायेदार की बिजली और पानी की सप्लाई रद्द नहीं कर सकता है। यदि किसी मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा किया है। इसके बाद भी, यदि किरायेदार अवधि के अंत में परिसर खाली करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक मासिक किराए को दोगुना करने और अगले 2 महीनों के लिए 4 गुना तक का हकदार है। (Tenant Rights)
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