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टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! होली के चक्कर में ना भूले ये काम, नही तो देना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना, ये है आखिरी तारीख… Taxpayer News

Busines News : Taxpayer News :

 

 

Busines News : Taxpayer News : आनलाइन बुलेटिन डेस्क: मार्च का महीना इनकम टैक्स और टैक्सपेयर्स के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त होने वाली समयसीमाओं में से एक आईटीआर-यू यानी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा है। अगर आप होली के कारण अपडेटेड आईटीआर भरना भूल गए तो यह आपको भारी पड़ सकता है। इसके लिए आपको 200 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. (Taxpayer News)

 

अद्यतन आयकर रिटर्न क्या है?

 

आयकर विभाग करदाताओं को अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है. इसी उद्देश्य से आईटीआर-यू का प्रावधान किया गया है. अगर आपने पुराने आयकर रिटर्न में कोई गलत जानकारी दी है या कोई आय दिखाना भूल गए हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न दाखिल करके इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने पहले रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए नया रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। (Taxpayer News)

 

कब मौका मिलता है?

 

अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. अद्यतन रिटर्न का उपयोग करके, करदाता संबंधित मूल्यांकन वर्ष से 2 वर्ष तक अपने रिटर्न को संशोधित कर सकते हैं। यानी 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली समय सीमा वित्तीय वर्ष 2020-21 या मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की है। (Taxpayer News)

 

इतना ही जुर्माना है

 

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सुविधा 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई है। यह उन करदाताओं के लिए अच्छा मौका है, जो पुराने आईटीआर में कोई जानकारी देने से चूक गए हैं या नियम के मुताबिक दाखिल करने की शर्त के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। आयकर नियम. इस आखिरी मौके को चूकने का परिणाम बहुत भारी हो सकता है, क्योंकि यदि आप आयकर विभाग द्वारा पकड़े जाते हैं, तो आप पर देय कर का 200 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाएगा। (Taxpayer News)

 

जुर्माना भरने के बाद भुगतान किया जा सकता है ITR-U

 

करदाताओं को अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए भी अच्छा भुगतान करना पड़ता है। कर देनदारी और ब्याज के 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त कर का भुगतान प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत के 12 महीनों के भीतर अद्यतन रिटर्न दाखिल करके करना होगा। वहीं 12 महीने के बाद और 2 साल से पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होता है. वित्त वर्ष 2020-21 या आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अद्यतन रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता 31 मार्च, 2024 तक 50% अतिरिक्त कर का भुगतान करने के बाद गलती को सुधार सकते हैं या नया आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। (Taxpayer News)

 

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