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पब्‍ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड एवं सुकन्या समृद्ध‍ि योजना के न‍ियमों में बड़ा बदलाव | Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana

Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | The latest update has come out regarding investors on Sukanya Samriddhi Yojana. If you have invested in small savings schemes of the post office, then the government has issued a notification for you. The Finance Ministry has said in the notification that now it is mandatory to give Aadhaar card and PAN card under PPF, NSC, SSY and other small savings schemes. If these documents are not given then your account will be closed and you will not be able to access it.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सुकन्या समृद्धि योजना पर निवेशकों को लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आई है. अगर आपने डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है तो सरकार ने आपके लिए नोटिफिकेशन जारी की है. वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि अब पीपीएफ, एनएससी, एसएसवाई और अन्य छोटी बचत योजनाओं के तहत आधार कार्ड और पैन कार्ड देना अनिवार्य है. अगर ये दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और आप इसमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे. (Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana)

Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana

आधार और पैन कार्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान स्कीम और अन्य में जमा नहीं किया जाता है तो निवेश, विड्राॅल और अन्य चीजों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. सरकार ने ये नोटिफिकेशन 31 मार्च 2023 को जारी की है. अभी तक इन योजनाओं में बिना आधार के निवेश किया जा सकता था, पर अब से आधार कार्ड और आधार नामांकन स्लीप देनी होगी. (Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana)

 

आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी

 

व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन में कहा गया क‍ि इन बदलावों को सरकार की तरफ से जारी स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम के केवाईसी (KYC) के तौर पर इस्‍तेमाल क‍िया जाएगा. इससे पहले, इन सभी सेव‍िंग स्‍कीम में आधार नंबर के ब‍िना भी आप जमा कर सकते थे. वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि निवेशकों को क‍िसी भी तरह का निवेश करने से पहले आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी. साथ ही एक ल‍िमि‍ट के ऊपर न‍िवेश के ल‍िए पैन कार्ड (PAN CARD) द‍िखाना होगा. (Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana)

 

छह महीने के अंदर देना होगा आधार नंबर

 

पोस्‍ट ऑफ‍िस की सेविंग स्‍कीम के ल‍िए अकाउंट ओपन करते समय यद‍ि आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण जमा करना होगा. साथ ही निवेशक को ‘छोटी बचत योजना’ के न‍िवेश से जोड़ने के लिए अकाउंट ओपन करने की तारीख से छह महीने के अंदर आधार नंबर देना होगा. (Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana)

 

अब आपको स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम का अकाउंट खोलते समय इन दस्‍तावेजों की जरूरत होगी-

 

  • – पासपोर्ट साइज फोटो
  • – आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट स्‍ल‍िप
  • – PAN नंबर, मौजूदा न‍िवेशक यदि 30 स‍ितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते तो 1 अक्‍टूबर 2023 से उनका अकाउंट बैन कर द‍िया जाएगा. (Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana)

 

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