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केवीएस में दाखिले (KVS Admission 2022) के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल करने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती l ऑनलाइन बुलेटिन

नई दिल्ली | (कोर्ट बुलेटिन) l केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले (KVS Admission 2022) के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल किए जाने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। एक बच्ची की ओर से दाखिल याचिका में दाखिले के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा दाखिले के लिए जारी दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई है।

 

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नए सत्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 31 मार्च, 2022 को बच्चे की न्यूनमत उम्र 6 साल होनी अनिवार्य कर दी है। पहले 5 साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला मिलता था।

 

केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले का इंतजार कर रही बच्ची आरिन की ओर से पेश हुए वकील अशोक अग्रवाल ने केवीएस द्वारा पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 5 साल से बढ़ाकर छह साल किए जाने को चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में अचानक लिए गए केवीएस के इस निर्णय को मनमाना, अतार्किक और अनुचित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

 

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की उम्र 5 साल 9 माह 28 दिन है और वह अभी यूकेजी में पढ़ रही है और इस साल पहली कक्षा में दाखिला लेने का इंतजार कर रही है। केवीएस के इस निर्णय से बच्ची दाखिले के लिए आवेदन करने के अधिकार से भी वंचित हो जाएगी।

 

याचिकाकर्ता ने कहा है कि केवीएस के इस निर्णय से वह पहली कक्षा में दाखिला नहीं ले पाएगी क्योंकि 31 मार्च, को उसकी उम्र 6 साल पूरी नहीं होगी।

 

वकील अग्रवाल ने इसे शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ बच्ची के मौलिक अधिकारों का हनन बताया है।


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