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कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ‘फेक न्यूज’ फैलाने का आरोप, पुलिस ने एक वेब जर्नलिस्ट को किया गिरफ्तार l ऑनलाइन बुलेटिन

रायपुर l (छत्तीसगढ़ बुलेटिन) l राजधानी पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कथित रूप से फेक न्यूज फैलाने के आरोप में एक वेब जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक वेब जर्नलिस्ट के खिलाफ 2 मार्च 2022 को रायपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

 

पुलिस ने कहा कि वेब जर्नलिस्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 (शांति भंग करने का इरादा) और 505 (अफवाह फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था और इसे लेकर आगे की जांच जारी है। एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता ने कहा कि वह पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के समर्थक हैं। अपनी शिकायत में कहा कि वह कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए राज्य में फेक न्यूज फैला रहा है।

 

एफआईआर में कहा गया है, ‘इस वेब पोर्टल पर एक विशेष कॉलम प्रकाशित होता है। इसमें फेक न्यूज के माध्यम से नेगेटिविटी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं।

 

रायपुर के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि एक वेब जर्नलिस्ट ऐसा कॉन्टेंट प्रकाशित कर रहा था जो फेक था और उसे लेकर किसी तरह के सबूत भी नहीं थे। अग्रवाल ने कहा, ‘हमने अफवाह फैलाने और फेक न्यूज फैलाने के लिए संबंधित धाराओं के तहत नीलेशवेब जर्नलिस्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अधिक जांच जारी है।’

 

बीते साल भी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे 2 पत्रकार

 

अक्टूबर, 2021 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में एक स्थानीय वेब पोर्टल के 2 पत्रकारों को कांग्रेस विधायकों से संबंधित भ्रामक और निराधार रिपोर्ट प्रकाशित करने और उनसे पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

 

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन ऐक्ट’ का मसौदा तैयार किया है, जिसमें पत्रकार का उत्पीड़न एक संज्ञेय लेकिन जमानती अपराध है। इसका उल्लंघन करने वालों को एक साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस संबंध में एक बिल अभी विधानसभा में पेश किया जाना है।

 

 

 

©नवागढ़ मारो से धर्मेंद्र गायकवाड़ की रपट


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