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4 साल के बच्चे का बाप पूर्व MLA या IAS अफसर ? हाईकोर्ट में मां ने लगाई DNA जांच की याचिका | ऑनलाइन बुलेटिन

पटना | [कोर्ट बुलेटिन] | एक अनोखा कानूनी मामला बिहार में सामने आया है, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो राज्य की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी दोनों में हड़कंप मच जाएगा। एक महिला जो राजनीति में सक्रिय रही है, उसने एक सीनियर IAS अफसर और महागठबंधन की एक सत्तारूढ़ पार्टी के एक पूर्व विधायक की DNA जांच कराने की याचिका पटना हाईकोर्ट में लगाई है। महिला ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उसके साथ लंबे समय तक रेप किया है, जिससे ये बच्चा पैदा हुआ है। DNA जांच से ये पता चल सके कि उसके 4 साल के बच्चे का जैविक पिता कौन है।

 

महिला ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उसके साथ लंबे समय तक रेप किया है, जिससे ये बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन दोनों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया है। इसलिए कोर्ट ये तय करने के लिए कि बच्चे का बाप कौन है, दोनों की डीएनए जांच कराने का आदेश दे।

 

बच्चे की मां की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की है। अर्जी में बच्चे के पिता के बारे में जांच कराने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की गई।

 

अर्जी में कहा गया है कि राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर महिला के साथ पूर्व विधायक ने बलात्कार किया। बाद में पूर्व विधायक के साथ एक आईएएस अधिकारी ने भी उसका रेप किया।

 

महिला ने आरोप लगाया है कि रेप का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाया गया। इससे महिला गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया।

 

महिला ने अर्जी में कहा है कि बच्चे का पिता होने से जहां पूर्व विधायक ने पल्ला झाड़ लिया वहीं आईएएस अधिकारी ने उससे बात करना ही बंद कर दिया।

 

 

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