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CG news: भाभी ने की थी देवर की हत्या, महिला को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा | ऑनलाइन बुलेटिन

भाटापारा | [कोर्ट बुलेटिन] | cg news: आए दिन देवर की छेड़खानी और तानों से परेशान हो भाभी ने हत्या की थी। थाना सिमगा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना से हत्या की आरोपिया महिला को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। आरोपिया महिला द्वारा लोहे के परसुल से गले में घातक वार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था।

 

7 जुलाई 2021 को थाना सिमगा अंतर्गत ग्राम चक्रवाय से प्रार्थी लोमस निषाद ने थाना सिमगा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम चक्रवाय निवासी उसके पिता गुहाराम निषाद के गले मे धारदार हथियार से हमला कर किसी ने हत्या कर दिया है।

 

इस रिपोर्ट पर थाना सिमगा में आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना सिमगा पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही कर प्रकरण में अभियुक्ता आमीन बाई निषाद पति भगतराम निषाद निवासी चक्रवाय थाना सिमगा को शंका के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसके द्वारा परसुल से हत्या करने की बात स्वीकार किया गया।

 

प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपर सत्र न्यायालय भाटापारा द्वारा अभियुक्ता आमीन बाई को हत्या करने का दोषी पाया जाकर एवं साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया जाकर धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास और ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया है।

 

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