.

शादी के बारे में जानते हुए भी संबंध बनाना रेप नहीं, इसे केवल प्यार और जुनून ही कहा जा सकता है- हाईकोर्ट | ऑनलाइन बुलेटिन

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | अगर कोई महिला किसी शादीशुदा पुरुष के साथ उसकी शादी के बारे में जानने के बावजूद संबंध बनाती है तो उसे रेप के दायरे में नहीं रखा जा सकता। केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया कि ऐसे जोड़े के बीच के यौन संबंध को केवल प्यार और जुनून ही कहा जा सकता है, शादी के किसी झूठे वादे पर आधारित नहीं।

 

दरअसल, 33 साल के एक शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि एक लड़की ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, जो गलत आरोप है। हाईकोर्ट ने पाया कि जिस लड़के के साथ लड़की के संबंध थे, उसे पहले से पता था कि लड़का शादीशुदा है। दोनों एक-दूसरे को साल 2010 से जानते थे पर 2013 में लड़के की शादी हो गई।

 

लड़की को इस बारे में पता था। इसके बावजूद लड़की ने उसके साथ संबंध बनाए रखे। बाद में लड़के का तलाक हो गया, बावजूद दोनों का संबंध बना रहा।

 

कोर्ट ने कहा कि ऐसे में शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है। इसलिए शिकायतकर्ता पर लगे रेप के आरोप को खारिज किया जाता है।

 

यह फैसला न्यायमूर्ति कौसर एडग्गापथ की पीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर में कहीं ये सामने नहीं आया कि आरोपी लड़के ने लड़की से शादी करने का वादा किया।

 

ये भी पढ़ें:

 

निजी स्कूल के शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों के बराबर वेतन पाने का अधिकार, निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के क्या-क्या हैं अधिकार, जानें | ऑनलाइन बुलेटिन

 

 


Back to top button