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ईपीएफओ वालों को भरना होगा ये जरूरी फॉर्म | EPFO Form 15G

नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | You must have heard the name of Provident Fund at one time or the other. You must have also heard about 15G and 15H forms. You will also know that both these forms are directly related to Fixed Deposit (FD). But do you know how these forms are filled and how it helps in saving TDS.

 

Online bulletin dot in : प्रोविडेंट फंड का नाम आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। 15G और 15H फॉर्म के बारे में भी आपने सुना होगा. आपको यह भी पता होगा कि इन दोनों फॉर्म का सीधा संबंध फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि ये फॉर्म कैसे भरे जाते हैं और इससे टीडीएस बचाने में कैसे मदद मिलती है. (EPFO Form 15G)

EPFO Form 15G

ये दोनों फॉर्म एफडी से जुड़े हैं. एफडी पर आकर्षक ब्याज और रिटर्न के कारण लोग इसे निवेश का सबसे सही जरिया मानते हैं. आपको यह भी जानकारी होगी कि एफडी पर मिलने वाले रिटर्न पर आपको टैक्स चुकाना होता है.

 

रिजर्व बैंक ने टैक्स की एक थ्रेसहोल्ड लिमिट तय की है जिससे ऊपर जाने पर टीडीएस कटता है. टीडीएस भी इनकम टैक्स का एक हिस्सा है. टीडीएस की थ्रेसहोल्ड लिमिट पहले 10 हजार रुपये थी जिसे इस बार के बजट में बढ़ाकर 40 हजार किया गया है. यह लिमिट बैंकों और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के लिए है. अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं तो आपके लिए 15G और 15H फॉर्म भरना होता है. (EPFO Form 15G)

 

फॉर्म 15G एक तरह का घोषणापत्र होता है, जिस पर लिखा होता है कि आपकी सालभर की इनकम टैक्‍सेबल नहीं है, इसलिए आपकी पीएफ की इस रकम पर टीडीएस नहीं काटा जाए. फॉर्म 15G उन लोगों के लिए होता है जिनकी उम्र 60 साल से कम है. 60 साल से अधिक उम्र होने पर फॉर्म 15H भरा जाता है. (EPFO Form 15G)

 

फॉर्म 15G के दो हिस्‍से होते हैं, इसमें से पहला हिस्‍सा कर्मचारी को भरना होता है, ज‍बकि दूसरा हिस्‍सा कंपनी की ओर से भरा जाता है. पहले हिस्‍से में नाम, पता आदि बेसिक जानकारी, इनकम टैक्‍स से जुड़ी जानकारी, EPF के रूप में मिलने वाली आमदनी, जिसके लिए Form 15 G भर रहे हैं और उस वित्तीय वर्ष में आपको कमाई के सभी स्रोतों से होने वाली वाली कुल आमदनी का जिक्र करना होता है. अगर आप टैक्‍स योग्‍य आमदनी होने के बाद भी सिर्फ TDS कटौती से बचने के लिए, Form 15G भरकर अपनी इनकम से जुड़ी गलत जानकारियां भरते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के Section 277 के तहत दंड का नियम है. (EPFO Form 15G)

 

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