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अगर शादी का वादा कर महिला से बनाया संबंध, तो कोर्ट ने सुनाया ये फैसला | High Court Decision

High Court Decision : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The Kerala High Court has ruled that consensual sex with a married woman on false promise of marriage will not amount to rape. The court recently gave this verdict in a case. The court was considering a petition filed by the accused seeking quashing of all criminal proceedings pending against him. The accused and the victim, both Indians, had first met in Australia through Facebook. Later their relationship deepened and they decided to get married and on two occasions they had consensual sex. However, the marriage could not take place. During that stage the married woman was separated from her husband and divorce proceedings were going on.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : केरल हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शादी का झूठा वादा कर विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा. अदालत ने हाल ही में एक मामले में यह फैसला सुनाया. अदालत अभियुक्त द्वारा उसके खिलाफ लंबित सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी. (High Court Decision)

 

आरोपी और पीड़ित, दोनों भारतीय, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक के जरिए मिले थे. बाद में उनका रिश्ता गहराया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया और दो मौकों पर उन्होंने सहमति से यौन संबंध बनाए. हालांकि, शादी नहीं हो पाई. उस चरण के दौरान विवाहित महिला अपने पति से अलग थी और तलाक की कार्यवाही चल रही थी. (HighCourt decision)

 

न्यायाधीश कौसर एडप्पागथ ने अपने पिछले फैसले को दोहराया कि आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से कथित रूप से किया गया वादा कि वह उससे शादी करेगा, एक ऐसा वादा है जो कानून के तहत लागू करने योग्य नहीं है और इसलिए इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 लागू नहीं होगी. (High Court Decision)

 

अदालत ने कहा, “यह एक ऐसा मामला है जहां पीड़िता, जो एक विवाहित महिला है, ने स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाए. वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह याचिकाकर्ता के साथ एक वैध विवाह में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वह एक विवाहित महिला है. (HighCourt decision)

 

अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से कथित रूप से किया गया वादा कि वह उससे शादी कर सकता है, एक ऐसा वादा है जो कानून में लागू करने योग्य नहीं है. इस तरह का एक अप्रवर्तनीय और अवैध वादा आईपीसी की धारा 376 के तहत अभियोजन का आधार नहीं हो सकता. (HighCourt decision)

 

 

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