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साल 2017 से अटका है इनकम टैक्स रिफंड ? तो ना हो परेशान ! 31 जनवरी को आ जाएगा बैंक अकाउंट में आपका पैसा, अभी तुरंत करें ये काम… | Income Tax Refund

Income Tax Refund : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : उन व्यक्तियों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। सरकार पिछले कई सालों से अटके इनकम टैक्स रिफंड के मामलों को निपटा रही है। आयकर विभाग के एक आदेश के अनुसार ये व्यक्ति अब 31 जनवरी 2024 तक अपना सही रिफंड ले सकेंगे। आपके बैंक अंकाउंट में आयकर रिफंड जमा होने से पहले धारा 143(1) के तहत एक सूचना का नोटिस आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। (Income Tax Refund)

 

टैक्स विभाग के आदेश के मुताबिक वह सबसे पहले उन आईटीआर को प्रोसेस करेगा, जिन लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए टैक्स रिफंड नहीं मिला है। इन व्यक्तियों को किसी विशेष साल के लिए अपना टैक्स रिफंड नहीं मिला है क्योंकि उनके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में रिटर्न प्रोसेसिंग की समय सीमा खत्म होने के कारण टैक्स प्रोसेस नहीं किया जा सका, जिसके कारण वह टैक्स रिफंड अटक गया। (Income Tax Refund)

 

रिफंड, ये शर्त पूरी होने पर मिलेगा

 

अगर आपकी आईटीआर कैलकुलेशन इनकम टैक्स विभाग की कैलकुलेशन से मैच करता है तो ही इनकम टैक्स रिफंड जारी किया जाएगा। आपके बैंक अंकाउंट में आयकर रिफंड जमा होने से पहले धारा 143(1) के तहत एक सूचना का नोटिस आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। टैक्स विभाग के आदेश के मुताबिक वह सबसे पहले उन आईटीआर को प्रोसेस करेगा, जिन लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए टैक्स रिफंड नहीं मिला है। (Income Tax Refund)

 

इनकम टैक्स रिफंड, पिछले पांच सालों का अटका मिलेगा

 

आदेश के अनुसार यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के ध्यान में लाया गया है कि कुछ तकनीकी परेशानियों के कारण या अन्य कारणों से अगर रिफंड अटकता है, तो वह मिलना चाहिए। असेसमेंट ईयर 2018-19, 2019-20 और 2020-21, जो अन्यथा आयकर अधिनियम 1961 (‘अधिनियम’) की धारा 139 या 142(1) या 119 के तहत वैलिड तरीके से फाइल की गई है, उन्हें इनकम टैक्स रिफंड 31 जनवरी 2024 तक दिया जाएगा। (Income Tax Refund)

 

पिछला अटका इनकम टैक्स रिफंड इन लोगों को नहीं मिलेगा

 

  • – जिन आईटीआर की जांच होनी है।

 

  • – असेसी के कारणे आईटीआर किसी कारण से प्रोसेस नहीं हो पाई है।

 

  • – आईटीआर प्रोसेस जिसमें आईटीआई प्रोसेस होने के बाद ज्यादा रिफंड की डिमांड की गई है।

 

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