.

बिना रिस्क इनकम टैक्स बचाने के ये हैं 5 शानदार तरीके, नौकरीपेशा ऐसे करें बचत, होगी लाखों की सेविंग | Income Tax Saving

Income Tax Saving : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो इन 5 टैक्स सेविंग ऑप्शन में निवेश कर सकते हैं। भारत में सेविंग और निवेश के लिए कई योजनाएं हैं। जो उनके फाइनेंशियल टारगेट को पूरा करने में मदद करती है। यहां पर आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म होने में कम समय बचा है।

 

एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान हुई इनकम पर सभी को टैक्स देना होता है, अगर आप टैक्सेबल इनकम की केटेगरी में आते हैं। ये टैक्स टिप्स आपको पैसा सेव करने के साथ, टैक्स छूट और अच्छा रिटर्न देने का काम करती है। (Income Tax Saving)

 

 (Life Insurance) जीवन बीमा

 

जीवन बीमा प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C (Section 80C of Income Tax Act)के तहत छूट मिलती है। साथ ही बीमा करने वाले की मृत्यु के बाद मिलने वाले पैसे पर टैक्स नहीं लगता। (Income Tax Saving)

 

 (Home Loan Interest) होम लोन का ब्याज

 

होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत छूट मिलती है। ब्याज पर एक साल में 2 लाख रुपये तक पर छुट मिलती है। सेल्फ ऑकिपाइड (जिस घर में आप रह रहे हैं, उस पर लिए गए लोन) और किराये पर दी प्रॉपर्टी के ब्याज पर 30,000 रुपये तक की ही छूट मिलती है। (Income Tax Saving)

 

 (PPF) सार्वजनिक भविष्य निधि

 

PPF एक लंबे समय की सरकारी योजना है। पीपीएफ में पैसा लगाने पर टैक्स छूट मिलती है और इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ अकाउंट में किये योगदान पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। PPF में अधिकतम 1.50 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। (Income Tax Saving)

 

 (NPS) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

 

NPS को भारत सरकार चला रही है। NPS में निवेश पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। NPS खाते में आप एक साल मे 2 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में निवेश कर आप अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करते हैं। साथ ही रिटायरमेंट पर आपके हाथ में एक बड़ा फंड आता है और हर महीने पेंशन मिलती है। (Income Tax Saving)

 

 (ELSS) इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम

 

ELSS एक तरह का म्यूचुअल फंड है, जिसका पैसा इक्विटी में निवेश किया जाता है। इसमें तीन साल का लॉक इन पीरियड होता है यानी आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। ELSS में निवेश पर 80C के तहत छूट मिलती है। इस पर किये निवेश पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 10 फीसदी का टैक्स लगता है। जबकि, अन्य पर यही टैक्स 20 फीसदी लगता है। (Income Tax Saving)

 

🔥 सोशल मीडिया

 

फेसबुक पेज में जुड़ने के लिए क्लिक करें

https://www.facebook.com/onlinebulletindotin

Income Tax Saving

व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/Cj1zs5ocireHsUffFGTSld

 

ONLINE bulletin dot in में प्रतिदिन सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाएं, परीक्षा पाठ्यक्रम, समय सारिणी, परीक्षा परिणाम, सम-सामयिक विषयों और कई अन्य के लिए onlinebulletin.in का अनुसरण करते रहें.

 

🔥 अगर आपका कोई भाई, दोस्त या रिलेटिव ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन में प्रसारित किए जाने वाले सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल है तो उन तक onlinebulletin.in को जरूर पहुंचाएं।

 

ये खबर भी पढ़ें:

FD Interest Rate: ये बैंक FD पर दे रहा है 9% का शानदार ब्याज, अब घर बैठे होगा जबरदस्त फायदा | Fixed Deposit

 


Back to top button