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वित्त वर्ष 2022-23 लिए ITR फॉर्म जारी! इस तारीख तक नही भरा ITR तो लगेगा भारी जुर्माना, यहाँ देखें पूरी डिटेल | ITR FIlings

ITR Filings : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The Income Tax Department has announced the last date for taxpayers to file ITR for the year 2022-23. The Income Tax Department has released the online form for filing ITR for FY 2022-23 and Assessment Year 2023-24. Currently ITR-1 and ITR-4 forms have been released for online e-filing. That is, those whose annual income is less than Rs 50 lakh, they can file their return. Those taxpayers who come under this purview can file their income tax return through online mode.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए साल 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट अनाउंस कर दी है. इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया है। अभी ऑनलाइन ई फाइलिंग के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म जारी किया गया है। यानी जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है, वो अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वे टैक्सपेयर्स जो इस दायरे में आते हैं, ऑनलाइन माध्यम से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। (ITR Filings)

 

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में सबसे अधिक सैलरीपेशा लोग या इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स होते हैं। इन लोगों के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई के बाद फॉर्म भरने वालों को जुर्माना देना पड़ सकता है। (ITR Filings)

 

विभिन्न कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख:

 

1. ऐसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, अविभाजित हिंदू परिवार (HUF), एसोसिएशन ऑफ पर्सन (AOP) या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), जिनके अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।

 

2. जिन व्यवसायों के अकाउंट को ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है।

 

3. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या कुछ घरेलू लेनदेन वाले व्यवसायों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी30 नवंबर 2023 है।

 

4. संशोधित ITR और देरी से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।

 

अगर समय से नहीं भर पाए ITR तो क्या होगा?

 

ब्याज: यदि आप आखिरी तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के तहत भुगतान न की गई कर-राशि पर प्रति माह 1% के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा। लेट फीस: धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो इसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। (ITR Filings)

 

लॉस एडजस्टमेंट:

 

अगर आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज या अपने किसी बिजनेस से नुकसान हुआ है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यह आपकी कर देनदारी को काफी कम करने में मदद करता है। नुकसान के एडजस्टमेंट की इजाजत तभी दी जाती है जब आप अपने ITR में नुकसान की घोषणा करते हैं और इसे समय सीमा से पहले आयकर विभाग के पास दाखिल करते हैं। (ITR Filings)

 

बिलेटेड रिटर्न:

 

अगर आप आखिरी तारीख तक ITR फॉर्म नहीं भर पाते हैं और उसके बाद इसे भरते हैं तो इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। बिलेटेड रिटर्न में भी टैक्यपेयर्स को जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना होता है, लेकिन उसे नुकसान को भविष्य में एडजस्ट करने की इजाजत नहीं मिलती है। इस साल आप 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड ITR भर सकते हैं। (ITR Filings)

 

 

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