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ऑनलाइन बुलेटिन : रेलवे ‘रनिंग स्टाफ’ अब 12 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे काम, रेलवे बोर्ड का शख्त निर्देश जारी | Indian Railway

Indian Railway : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The Railway Board on Thursday issued guidelines to all zones regarding duty hours of ‘running staff’, saying the maximum working period for train drivers should not exceed 12 hours and will depend on critical operational needs. . Railway Board said that ‘running staff’ includes drivers and guards, drivers of passenger trains and goods trains and ‘goods guards’ etc.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : रेलवे बोर्ड ने ‘रनिंग स्टाफ’ के ड्यूटी के घंटे के संबंध में बृहस्पतिवार को सभी ‘जोन’ को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि ट्रेन चालकों के लिए अधिकतम कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह गंभीर परिचालन जरूरतों पर निर्भर करेगा। रेलवे बोर्ड ने कहा कि ‘रनिंग स्टाफ’ में चालकों और गार्ड सहित सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों के चालक व ‘गुड्स गार्ड’ आदि कर्मचारी आते हैं। (Indian Railway)

 

हालांकि, चालकों के संघ (एसोसिएशन) इंडियन लोको रनिंगमेन आर्गेनाइजेशन (आईआरएलआरओ) ने आरोप लगाया कि इन निर्देशों में शर्तें जुड़ी हुई हैं। यह समुचित आराम करने के उनके अधिकार को छीनता है और काम के दौरान भोजनावकाश का भी प्रावधान नहीं है। एसोसिएशन ने कहा कि बोर्ड के एक निर्देश में कहा गया है कि एक यात्रा के दौरान किसी चालक का अधिकतम कार्य घंटा 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। (Indian Railway)

 

बोर्ड के निर्देश के अनुसार, ‘एक बार में रनिंग ड्यूटी सामान्यतः नौ घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी ड्यूटी आगे भी बढ़ सकती है, बशर्ते रेलवे प्रशासन नौ घंटे की समाप्ति से पहले चालक दल को कम से कम दो घंटे का नोटिस दे…।’ इसमें कहा गया है कि यदि ट्रेन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती है, तो चालक बदलने का सामान्य स्थान या वह स्थान जहां उसके ड्यूटी समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। (Indian Railway)

 

यह 11 घंटे की कुल सीमा के भीतर है, और ऐसा स्थान लगभग एक घंटे की दूरी पर है, तब रनिंग स्टाफ को उस स्थान तक ड्यूटी करने की जरूरत होगी, बशर्ते कि उस यात्रा में 12 घंटे से अधिक की अवधि पार न हो। बोर्ड ने यह भी कहा कि भूकंप, दुर्घटनाएं, बाढ़, आंदोलन और उपकरण विफलता आदि जैसी परिचालन संबंधी आपात स्थितियों में, नियंत्रक को कर्मचारियों को उचित सलाह देनी चाहिए कि उन्हें काम के घंटे की निर्धारित सीमा से आगे ड्यूटी करने की जरूरत पड़ सकती है। (Indian Railway)

 

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