.

पटवारी व इन कर्मचारियों पर अब सीधे दर्ज नहीं होगी FIR, सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी | CG News

CG News: Now FIR will not be registered directly on Patwari and these employees : रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | In Chhattisgarh, now FIR will not be lodged directly against Patwari and other public servants. Secretary Land Records has issued orders in this regard to all the collectors of the district. Direct FIR cannot be lodged against Patwari and other public servants. After the Patwari Sangh’s strike, Secretary Land Records has issued orders to this effect to all the collectors of the district. It has been said in the issued instructions that contrary to the instructions issued by the police headquarters, crimes are being registered directly by the police on the work done as Patwari or other public servant during the discharge of official duty. For which instructions have been issued for investigation.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : छत्तीसगढ़ में पटवारी व अन्य लोकसेवकों पर अब सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी। सचिव भू अभिलेख ने जिले के सभी कलेक्टरों को इस बाबत आदेश जारी किया हैं। पटवारी व अन्य लोकसेवकों पर सीधे एफआईआर दर्ज नही की जा सकेगी। पटवारी संघ की हड़ताल के बाद सचिव भू अभिलेख ने जिले के सभी कलेक्टरों को इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं। (CG News)

 

जारी निर्देशों में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान पटवारी या अन्य लोक सेवक के रूप में किए गए कार्य पर पुलिस द्वारा सीधे ही अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। जिसके लिए जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। (CG News)

 

जिसके संबंध में निर्देशित किया गया है कि ऐसे शिकायतों में जहां संज्ञेय अपराध घटित होने या ना होने के बारे में संदेह है और भ्रष्टाचार का आरोप है, प्रारंभिक जांच करने का प्रावधान है। अतः ऐसे प्रकरणों में संबंधित लोक सेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दंडाधिकारी से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रारंभिक जांच कर यह सुनिश्चित करे की संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया है कि नहीं। यदि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तब अपराध पंजीबद्ध किया जाए। (CG News)

 

यदि अपराध घटित होना नहीं पाया जाता है तो शिकायतकर्ता सहित संबंधित लोक सेवक के नियंत्रक अधिकारी/जिला दंडाधिकारी को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचित किया जाए। हर हालत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसीआर 68/2008 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक जांच कर 7 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाए। पटवारी एवं अन्य लोक सेवकों के संबंध में उपरोक्त निर्देश का पालन कराए जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया जाए। नीचे पढ़ें आदेश…(CG News)

CG News

? सोशल मीडिया

 

फेसबुक पेज में जुड़ने के लिए क्लिक करें

https://www.facebook.com/onlinebulletindotin

CG News

व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें

https://chat.whatsapp.com/Cj1zs5ocireHsUffFGTSld

 

ONLINE bulletin dot in में प्रतिदिन सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाएं, परीक्षा पाठ्यक्रम, समय सारिणी, परीक्षा परिणाम, सम-सामयिक विषयों और कई अन्य के लिए onlinebulletin.in का अनुसरण करते रहें.

 

? अगर आपका कोई भाई, दोस्त या रिलेटिव ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन में प्रकाशित किए जाने वाले सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल है तो उन तक onlinebulletin.in को जरूर पहुंचाएं।

 

 

ये खबर भी पढ़ें:

शिक्षित बेरोजगारों के लिए 19 जून को जॉब फेयर , 283 पदों से अधिक पदों पर भर्ती पर मिलेगा अवसर | Job Fair For Teachers

 


Back to top button