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ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : आपके पैन कार्ड की होती है वैलिडिटी, जानिए कब तक रहता है वैलिड | PAN Card

PAN Card : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | Is your PAN card about to expire? Have you ever noticed how long your PAN Card is valid? What will happen if this happens? Since the creation of Aadhaar, it has become mandatory to link PAN card with it. With this, it is very easy to track your financial history. But, have you ever noticed that PAN Card has any expiry? For how many days does PAN card work as a valid document? If you have not checked, then know today how long will your PAN card remain valid and how this document is made.(PAN Card)

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : आपका पैन कार्ड एक्सपायर होने वाला है? क्या आपने कभी नोटिस किया कि कब तक आपका पैन कार्ड (PAN Card) वैलिड है. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आधार बनने के बाद से पैन कार्ड को उससे लिंक करना अनिवार्य हो गया है. इससे आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को ट्रैक करना काफी आसान है. लेकिन, क्या कभी आपने नोटिस किया कि पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी (PAN Card expiry) होती है? कितने दिनों तक पैन कार्ड वैलिड डॉक्युमेंट के तौर पर काम करता है? अगर नहीं चेक किया तो आज जान लीजिए कब तक वैलिड रहेगा आपका पैन कार्ड और कैसे बनता है ये डॉक्युमेंट. (PAN Card)

 

अगर आपको भी पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर कोई कन्‍फ्यूजन है तो आज उसे दूर कर लें. पैन कार्ड वह डॉक्‍यूमेंट है जो एक बार बन जाने के बाद जीवन भर वैध रहता है. यह लाइफटाइम वैलिड रहता है.पैन कार्ड को रिन्‍यू कराने की कभी जरूरत नहीं होती. व्यक्ति के मरने के बाद ही पैन कार्ड को रद्द कराया जा सकता है. पैन कार्ड की वैलिडिटी को लेकर कन्‍फ्यूजन सोशल मीडिया पर खूब फैलाई जाती है. स्कैमर्स इसे गुमराह करने के मकसद से फैलाते हैं. उनका मकसद लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाना होता है. इसलिए अगर अगली बार भी आपको कोई कॉल या मैसेज कर पैन कार्ड रिन्‍यू कराने को कहें तो उसके झांसे में न आएं. (PAN Card)

 

नहीं बदला जा सकता पैन नंबर

 

पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. अल्फान्यूमेरिक नंबर की शुरुआत अंग्रेजी के अल्फाबेट्स से होती है. कार्ड में यह कैपिटल में दर्ज होते हैं. इनके अलावा पैन कार्ड में यूजर के हस्‍ताक्षर, फोटो और पता भी दर्ज होता है. पैन कार्ड नंबर में बदलाव नहीं किया जा सकता है. पैन कार्ड में दर्ज अन्‍य जानकारियों को पैन कार्ड होल्‍डर अपडेट कर सकता है. (PAN Card)

 

आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इसी सेक्शन के सातवें प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से एक पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका है वह नये पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. ऐसा करना सेक्शन 139 ए का उल्लंघन है और इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. (PAN Card)

 

 

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