ऑनलाइन बुलेटिन : सुकन्या समृद्धि – पीपीएफ में पैसा लगाने वालों के लिए जरुरी खबर! आज ही निपटा ले ये जरुरीर काम, नहीं तो | Small Savings Schemes
Small Savings Schemes : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The Finance Ministry had amended some rules from April 2023. If you have not invested as per those rules then your small savings schemes may be locked. Meaning accounts may be frozen.
ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2023 से कुछ नियमों में संशोधन किया था. अगर आपने उन नियमों के मुताबिक निवेश नहीं किया है तो आपके स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ताला लग सकता है. मतलब अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं. (Small Savings Schemes)
ऐसे में अकाउंट को रिओपन कराने के लिए नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का वक्त है. 1 अक्टूबर से वित्त मंत्रालय के अल्टीमेटम को इग्नोर करने वालों को पछताना पड़ेगा. आइये जानते हैं क्या है वो नियम जिसको लेकर वित्त मंत्रालय अप्रैल में ही अलर्ट कर चुका है. (Small Savings Schemes)
निवेश करने वालों के लिए 30 सितंबर तक का समय
इसके लिए वित्त मंत्रालय ने निवेश करने वालों को 30 सितंबर तक का समय दिया है. अगर आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अल्टीमेटम को इग्नोर किया तो 1 अक्टूबर से आपका अकाउंट फ्री हो जाएगा. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सभी प्रकार की छोटी बचत योजना जैसे-पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम के लिए निवेश करने वाले को पैन और आधार KYC के लिए देना जरूरी है. इससे पहले तक केंद्र सरकार के नियमानुसार बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था. (Small Savings Schemes)
2015 में शुरू हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना
अगर आपका अभी तक भी आधार नहीं बना है तो आप आधार एनरॉलमेंट नंबर के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं. नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश पर पैन कार्ड देना जरूरी है. मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी. सरकार के नोटिफिकेशन से पहले इस योजना में बिना आधार के निवेश किया जा सकता था. लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है. (Small Savings Schemes)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में अकाउंट खुलवाते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होता है. अगर उस समय आप PAN जमा नहीं कर पाए तो आप इसे दो महीने के अंदर जमा करा सकते हैं. (Small Savings Schemes)
किन स्कीम्स पर लागू है नियम?
– पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
– पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD)
– पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS)
– सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
– पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD)
– महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स
– पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
– सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम (SCSS)
– किसान विकास पत्र (KVP)
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