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PM Kusum Yojana : सरकार किसान भाइयों को दे रही है 3 से 10 एचपी के सोलर पंप पर बंपर सब्सिडी, यहां जानें कैसे करें आवेदन ….

PM Kusum Yojana : Online Bulletin

 

PM Kusum Yojana : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को भारी सब्सिडी (heavy subsidy) दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत 3 से लेकर 10 एचपी के सोलर पंप (3 to 10 HP solar pumps) पर किसानों को सोलर पंप की लागत पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। किसान मात्र 25 प्रतिशत पैसा खर्च करके अपने खेत में सोलर पंप लगवाकर 24 घंटे सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं किसान सोलर पंप (solar pump) से अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर इसे बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। खास बात यह है कि सोलर पंप के लिए सरकार की ओर से किसानों को आधे से ज्यादा अनुदान दिया जा रहा है जिसका लाभ उठाकर किसान भाई अपने खेत में सिंचाई की सुविधा कर सकते हैं। सब्सिडी पर अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के इच्छुक किसान इसके लिए 7 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।

 

सोलर पंप पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How Much Subsidy Will Be Given On Solar Pump)

 

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग व हरेडा के एक प्रवक्ता के मुताबिक राज्य के किसानों को 3 एचपी से लेकर 10 एचपी सोलर पंप के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। जिन किसानों ने 23 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 के दौरान आवेदन किया था, उन किसानों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन किसानों को फिर से लाभार्थी हिस्सा जमा कराने का मौका दिया जाएगा। (PM Kusum Yojana)

 

सोलर पंप के लिए कैसे किया जाएगा लाभार्थी का चयन (How will the beneficiary be selected for solar pump)

 

इस साल के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार पाइप और पंप का चयन कर सकते हैं। इस योजना के तहत बिजली आधारित कनेक्शन (यूएचबीवीएन या डीएचबीवीएन) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्तें उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा।(PM Kusum Yojana)

 

सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए किन दस्तावेजों (documents) की होगी आवश्यकता

 

सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं

 

  • आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान निवास प्रमाण पत्र
  • किसान के खेत के कागजात, जिसमें कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

 

सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए कैसे करें आवेदन

 

यदि आप हरियाणा के किसान हैं और सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुसुम योजना के तहत आवेदन करना होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल  https://saralharyana.gov.in/ पर 7 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।(PM Kusum Yojana)

 

योजना से संबंधित अधिक जानकारी लिए कहां करें आवेदन

 

कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी अथवा सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के फोन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सोलर पंप के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट  www.hareda.gov.in पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं।

 

योजना से संबंधित प्रमुख नियम व शर्तें

 

  • योजना का लाभ राज्य के वही किसान प्राप्त कर सकते हैं जिनके परिवार के नाम सोलर पंप का कनेक्शन नहीं है।
  • आवदेक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए।
  • हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है वहां सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम की स्थापना अनिवार्य है।
  • वहीं अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा।
  • धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

 

योजना से संबंधित आवश्यक लिंक

 

योजना के तहत आवेदन हेतु लिंक- https://saralharyana.gov.in/

योजना के नियमों व शर्तों की जानकारी हेतु लिंक- www.hareda.gov.in

 

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