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PMSBY Scheme : सिर्फ 20 रुपये में पाएं 2 लाख रुपये का बीमा, जल्दी उठाएं इस सरकारी योजना का लाभ, जानें योजना से जुड़ी सारी जानकारी…

SarKari Yojna 2024: PMSBY Scheme :

 

 

SarKari Yojna 2024: PMSBY Scheme : नई दिल्ली | [सरकारी योजना] | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : केंद्र सरकार द्वारा कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना (पीएमएसबीवाई) चलाई जा रही है। इसमें 20 रुपये सालाना यानी 2 रुपये प्रति माह से भी कम खर्च पर 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा मिलता है।

 

(PMSBY बीमा योजना) इस बीमा योजना में किसी भी कारण से लाभार्थी की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति या परिवार को 2 लाख रुपये की राशि मिलती है। इसमें बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है. (PMSBY Scheme)

 

दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी (How to avail PMSBY benefits)

 

दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण विकलांगता जैसे दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर की हानि के मामले में, 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना के कारण स्थायी आंशिक विकलांगता जैसे एक आंख, एक हाथ या एक पैर की हानि के मामले में, 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। (PMSBY Scheme)

 

यही उम्र होनी चाहिए

 

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। (PMSBY eligibility criteria) वहीं इस बीमा का लाभ अधिकतम 70 वर्ष तक के लोग ही उठा सकेंगे। बीमा कवर की अवधि एक साल है, जो 1 जून से 31 मई तक होगी. (PMSBY Scheme)

 

कहां ले सकते हैं योजना का लाभ? (Benefits of Pradhan Mantri Bima Suraksha Yojana)

 

इस योजना के तहत बीमा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा आप बैंक की किसी भी शाखा से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। जहां भी आपका बैंक खाता है. (PMSBY Scheme)

 

ऑटो डेबिट सुविधा उपलब्ध है (Auto debit facility for PMSBY premium)

 

PMSBY का लाभ उठाने के लिए आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। यदि आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, तो आप केवल एक ही बैंक से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हर साल 31 मई को आपके बैंक खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के जरिए 20 रुपये का प्रीमियम काट लिया जाएगा। यदि पॉलिसी नवीनीकरण (पीएमएसबीवाई के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया) के लिए खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है, तो पॉलिसी रद्द कर दी जाएगी। प्रीमियम प्राप्त होने पर पॉलिसी को बहाल किया जा सकता है। पीएमएसबीवाई के तहत नामांकन की अवधि 1 जून से 31 मई तक है। दुर्घटना की स्थिति में 30 दिनों के भीतर पैसे का दावा किया जाना चाहिए। (PMSBY Scheme)

 

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