Pollution Testing Center : मात्र 10,000 रुपए लगाकर शुरू करें ये धाकड़ बिजनेस, पहले दिन से ही होगी अच्छी खासी कमाई, उड़ जायेंगे होश | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

Pollution Testing Center : नई दिल्ली | [जॉब बुलेटिन] | Start this bold business by investing only Rs 10,000, you will earn a lot from the first day, you will be blown away.
Online bulletin dot in, अगर आप अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो ये लेख आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. कोई बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो एक अच्छा बिजनस आइडिया (Business Idea) है। ये बिजनस आइडिया है प्रदूषण जांच केंद्र शुरू करने का।
इस बिजनेस को शुरू करते ही पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है और उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) न होने पर जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माने की राशि 10,000 रुपये तक हो सकती है। ऐसे में हर छोटे से लेकर बड़े वाहन को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है।
कैसे करें शुरू?
प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले लोकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) से लाइसेंस लेना होगा। नजदीकी RTO ऑफिस में इसके लिए अप्लाई करना होगा। प्रदूषण जांच केंद्र पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के आसपास खोला जा सकता है।
इसके लिए अप्लाई करने के साथ ही 10 रुपये का एफिडेविट देना होगा। लोकल अथॉरिटी से No Objection Certificate लेना होगा। Pollution Testing Center की हर राज्य में अलग-अलग फीस है। कुछ राज्यों में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।
कितनी होगी कमाई?
इस बिजनेस को आप हाईवे-एक्सप्रेस वे के करीब शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ 10,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। हर महीने आपकी 50,000 रुपये तक कमाई हो सकती है। हाइवे और एक्सप्रेसवे के किनारे आसानी से रोज के 1500-2000 रुपये कमा सकते हैं। (Pollution Testing Center)
ये लोग खोल सकते हैं Pollution Testing Center
Pollution Testing Center खोलने के लिए मोटर मैकेनिक्स, ऑटो मैकेनिक्स, स्कूटर मैकेनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डीजल मैकेनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) से प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको स्मोक एनालाइजर खरीदना होगा।
केंद्र खोलने के नियम
प्रदूषण जांच केंद्र पहचान के रूप में पीले रंग के केबिन में ही खोलना होगा। जिससे उसे अलग से पहचाना जा सके। केबिन का साइज- लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर होनी चाहिए। प्रदूषण जांच केंद्र पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी है।
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