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डबल ब्याज चाहिए तो PPF में इस तरीके से करें निवेश, 15 साल में बन जाएंगे लाखों के मालिक, यहाँ जाने पूरी डिटेल… PPF Account

Business Bulletin : PPF Account

 

 

PPF Account: ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को एक बेहतरीन सेविंग इंस्ट्रूमेंट है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इसमें बड़ा फंड तैयार करने में मदद मिलती है. खास बात ये है कि इस निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा गया है. इसका मतलब यह हुआ कि आपके द्वारा किए गए निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री (Tax Free) हैं. PPF में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट (Income tax) मिलती है. लेकिन, आप इस निवेश को और भी बढ़ा सकते हैं और आपके निवेश पर ब्याज भी दोगुना यानी डबल हो सकता है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं…

 

निवेश कैसे होता है डबल?

 

PPF में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. PPF में अधिकतम निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए है. साल में 12 बार आप पैसा जमा कर सकते हैं.

 

लेकिन, यहां शादीशुदा निवेशकों के लिए एक काम की बात है. अगर अपने पार्टनर का नाम पर आप PPF खुलवाएं तो एक वित्त वर्ष में निवेश को भी डबल कर सकते हैं और दोनों अकाउंट पर ब्याज का भी फायदा ले सकते हैं. (PPF Account)

 

ये फायदे PPF में निवेश पर मिलते हैं

 

जानकार बताते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खोलने से निवेशक अपने दूसरे निवेश विकल्प की जगह PPF में निवेश कर सकता है. ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन होंगे. पहला अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है.

 

वहीं, दूसरा पार्टनर के नाम पर भी 1.5 लाख रुपए एक वित्त वर्ष में जमा कर सकता है. इन दोनों अकाउंट पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा. वहीं, किसी एक अकाउंट पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ली जा सकती है.

 

ऐसे में आपके PPF निवेश की लिमिट दोगुनी होकर 3 लाख रुपए हो जाएगी. E-E-E कैटेगरी में आने की वजह से निवेशक को PPF के ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स छूट का भी फायदा होगा. (PPF Account)

 

असर नहीं क्लबिंग प्रावधानों का

 

इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी. हालांकि, PPF के मामले में जो कि EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है.

 

इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी. हालांकि, PPF के मामले में जो कि EEE की वजह से पूरी तरह से टैक्स फ्री है, क्लबिंग के प्रावधानों का कोई असर नहीं पड़ता है. (PPF Account)

 

ट्रिक शादीशुदा लोगों के लिए

 

वहीं, जब भविष्य में आपके पार्टनर का PPF खाता मैच्योर होगा, तब आपके पार्टनर के PPF खाते में आपके शुरुआती निवेश से होने वाली आय को आपकी आय में साल दर साल जोड़ा जाएगा. इसलिए ये विकल्प शादीशुदा लोगों को PPF खाते में अपना योगदान को दोगुना करने का मौका भी देता है.  (PPF Account)

 

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