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आप भी करते है पैन कार्ड का उपयोग, तो कर ले ये जरुरी काम! नहीं तो हो सकता है भारी नुक्सान | Pan-Aadhaar Alert

नई दिल्ली | [बिजनेस बुलेटिन] | If your PAN card and Aadhaar number are not linked, then definitely link it before March 31, 2023. If you don’t link it, it will be disabled.

 

Online bulletin dot in : अगर आपका पैन कार्ड और आधार नंबर आपस में लिंक नहीं है तो उसे 31 मार्च 2023 से पहले जरूर लिंक करा लें। अगर आपने इसे लिंक नहीं कराया तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर रखा है।

अगर आप ये इस वित्त वर्ष में नहीं करते तो 1 अप्रैल 2023 से आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। आज के समय में पैन कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ती है। (Pan-Aadhaar Alert)

 

सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है और इसमें देरी न करे। इनकम टैक्स अधिनियम के अनुसार यह सभी पैन-धारकों के लिए अनिवार्य है जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। वे अपने स्थायी खाता नंबर (PAN) को 31 मार्च 2023 से पहले आधार के साथ लिंक कर दें।

 

वरना 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। जो व्यक्ति 31 मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक नहीं करेंगे वह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। किसी भी फाइनेंशियल निवेश के माध्यम जैसे एलआईसी (LIC), म्यूचुअल फंड, एफडी आदि में निवेश नहीं कर पाएंगे। (Pan-Aadhaar Alert)

 

आधार को पैन से SMS के जरिये कर सकते हैं लिंक

 

  • 1 सबसे पहले अपने मोबाइल से UIDPAN (स्पेस) 12 डिजिट का आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर टाइप करें

 

  • 2 अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेज दें।

 

  • 3 आपके पास आधार को पैन से लिंक करने का कंफर्म होने का मैसेज आ जाएगा। (Pan-Aadhaar Alert)

 

पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन करें लिंक

 

1 सबसे पहले अपने मोबाइल से UIDPAN (स्पेस) 12 डिजिट का आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर टाइप करें

 

  • 1 इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।

 

  • 2 अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो पहले रजिस्टर करें।

 

  • 3 आपका पैन और आधार नबंर आपके यूजर आईडी के तौर पर सेट हो जाएंगे।

 

  • 4 अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।

 

  • 5 एक पॉप अप नोटिफकिशन आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा।

 

  • 6 अगर नोटिफिकेशन न आए तो ‘Quick Links’ सेक्शन को खोलें। होमपेज पर लिंक आधार को सिलेक्ट करें।

 

  • 7 अपने पैन नंबर, आधार को टाइप करें और चेकबॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड को स्क्रीन पर भरें।

 

  • 8 सभी जानकरी देने के बाद आपके पास आधार को पैन से लिंक करने का कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

 

  • 9 अगर आपके पैन और आधार में दी जानकारी में अंतर हुआ तो पहले आपको अपने आधार या पैन की जानकारी को अपडेट कराना होगा। बिना इसके ये लिंक नहीं होगा। (Pan-Aadhaar Alert)

 

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