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BREAKING : सहायक प्राध्यापक भर्ती पर लगी रोक, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पद पर हाईकोर्ट का स्टे | newsforum

बिलासपुर | इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर निकाली भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर, छत्ततीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पद पर स्टे लगा दिया है। याचिकाकर्ता ने अपने वकील अंजिनेश अंजय शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

 

याचिका में कहा गया था कि साक्षात्कार के बाद विश्वविद्यालय ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की। जिसमें याचिकाकर्ता ने एक अभ्यर्थी के चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकार्ता का कहना था कि विश्वविद्यालय ने उसकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को दरकिनार कर जिसका चयन किया गया है उसे स्कोरकार्ड में ज़्यादा अंक दे दिया गया है। उसे विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए चयनित किया गया है।

 

जिस पर इस याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

 

©मस्तूरी से राम गोपाल भार्गव की रपट 


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