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छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक साय को आजीवन कारावास, महिला और उसकी बेटी की हत्या के मामले में हुई सजा | ऑनलाइन बुलेटिन

रायगढ़ | (छत्तीसगढ़ बुलेटिन) | मां और उसकी बेटी की हत्या के मामले में छत्तीसगढ के रायगढ़ में बीजद (बीजू जनता दल) के पूर्व नेता और पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला रायगढ़ जिला अदालत ने महिला और उसकी बेटी की हत्या के केस में आया है।

 

रायगढ़ जिले के लोक अभियोजक ने शनिवार को बताया कि जिले के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला की अदालत ने साय को यह सजा सुनाई है।

 

7 मई 2016 को हुई थी घटना

 

लोक अभियोजक ने बताया कि 7 मई 2016 को रायगढ़ जिले के हमीरपुर मार्ग पर अज्ञात लोगों ने एक महिला और उसकी बेटी की वाहन से कुचल कर हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक ने बताया कि मृतकों की पहचान मार्च 2017 में ओडिशा के ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास (32) और उसकी बेटी बबली (14) के रूप में हुई थी। यह मामला प्रेम संबंध का था। उन्होंने बताया कि जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस ने इस मामले में 13 फरवरी वर्ष 2020 को पूर्व विधायक और ओडिशा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष साय और उनके वाहन चालक वर्धन टोप्पो को गिरफ्तार किया था।

 

हत्या, षड्यंत्र और साक्ष्य छुपाने के दोषी

 

लोक अभियोजक के मुताबिक बाद में पुलिस ने इस मामले में साय और वर्धन के खिलाफ अदालत में अभियोग पत्र दखिल किया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साय को कल्पना दास और उसकी बेटी की हत्या करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया है। अदालत ने साय को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने साय के वाहन चालक वर्धन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।


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