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डॉ. ऋचा जोगी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, FIR में बढ़ाई गई धाराएं, जानिए और कौन सा दफा जुड़ा | ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन

रायपुर | [छत्तीसगढ़ बुलेटिन] | CG News: छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की बहू डॉ. ऋचा जोगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक बाद एक केस से कानूनी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं. अब जाति मामले में पुलिस ने धारा बढ़ाई है. FIR में 420 (धोखाधड़ी) की धारा जोड़ी गई है.

 

मिली जानकारी के मुताबिक गवाहों और दस्तावेजों की पुलिस जांच कर रही है. सिटी कोतवाली थाने में डॉ. ऋचा जोगी के खिलाफ मामला दर्ज दर्ज है. फर्जी जाति को लेकर डॉ. ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज की गई है. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत अपराध कायम किया गया है.

 

बता दें कि इसके पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उनके खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉ. ऋचा जोगी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत आवेदन पहले ही खारिज हो चुकी है.

 

आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे ने डॉ. ऋचा जोगी की ओर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने की शिकायत मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उनकी आदिवासी जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बताया है.

 

इस मामले में FIR कराने के निर्देश दिए हैं. इस पर पुलिस ने 16 नवंबर को सामाजिक परिस्थिति कारण प्रभावीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है.

 

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