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हलाल उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका “85% नागरिकों की ओर से” सुप्रीम कोर्ट में दायर | ऑनलाइन बुलेटिन

केस शीर्षक : विभोर आनंद बनाम भारत संघ और अन्य.

नई दिल्ली | [कोर्ट बुलेटिन] | हलाल प्रमाणित उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने और हलाल प्रमाण पत्र वापस लेने की मांग करते हुए जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता एडवोकेट विभोर आनंद ने कहा कि वह “देश के 85% नागरिकों” की ओर से जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, जिन्हें हलाल उत्पादों के लिए कथित रूप से मजबूर किया जा रहा है। याचिका में याचिकाकर्ता एडवोकेट विभोर आनंद ने कहा है कि, “केवल आबादी का 15% हिस्सा मुस्लिम अल्पसंख्यक ‘हलाल’ भोजन का सेवन करना चाहता है, इसके लिए बाकी 85% लोगों पर मजबूर किया जा रहा है।” ज्ञात हो कि एक मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट विभोर आनंद को 2020 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

 

याचिकाकर्ता एडवोकेट विभोर आनंद के अनुसार, यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन है। याचिका में आगे कहा गया, “वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए देश के 85% नागरिकों की ओर से याचिकाकर्ता द्वारा दायर की जा रही है, क्योंकि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि 15% आबादी की खातिर बाकी 85% लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध हलाल उत्पादों का उपभोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।”

 

ऐसा कहा जाता है कि हलाल प्रमाणन की प्रक्रिया भारत में 1974 में शुरू हुई थी। हालांकि यह शुरुआत में मांस उत्पादों तक ही सीमित थी, बाद में इसका विस्तार फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन, स्वास्थ्य उत्पाद, प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों सहित अन्य उत्पादों तक हो गया। याचिका में कहा गया, “आज इसमें हलाल के अनुकूल पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, गोदाम सर्टिफिकेशन, रेस्तरां सर्टिफिकेशन और प्रशिक्षण सहित अन्य शामिल हैं। यह रसद, मीडिया, ब्रांडिंग और मार्केटिंगजैसी सेवाओं में भी प्रवेश कर रहा है।”

 

इसके अलावा, याचिका में केएफसी, नेस्ले, ब्रिटानिया आदि सहित प्रतिवादी कंपनियों और भारत में काम करने वाली अन्य सभी स्थानीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश भर के बाजारों से सभी हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग्य उत्पादों को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सभी गैर-मुसलमानों को हलाल-सर्टिफिकेट उत्पाद खरीदना बंद कर देना चाहिए। याचिका में इस संबंध में कहा गया, “यदि इस तरह की चीज़ें भारत में गति पकड़ती हैं तो निर्माताओं को 3 उपलब्ध विकल्पों में से चुनने के लिए मजबूर किया जाएगा – केवल 82% गैर-मुस्लिम उपभोक्ताओं को संबोधित करें, केवल 18% मुस्लिम उपभोक्ताओं को संबोधित करें या 100% उपभोक्ताओं को संबोधित करने के लिए दो भाग में निर्माण करें। निर्माता स्पष्ट रूप से अधिक लाभदायक विकल्प का चयन करेगा।”

 

हलाल सर्टिफिकेशन के संबंध में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अंतिम उपभोक्ता को निर्णय लेने वाला बनाने के लिए मुक्त और खुले बाजार के सिद्धांत लागू होने चाहिए। इसके अलावा, यदि गैर-मुस्लिम उपभोक्ता हलाल सर्टिफिकेशन से ठगा हुआ या आहत महसूस करते हैं तो उन्हें गैर-हलाल उत्पाद खरीदने का विकल्प दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, अधिकांश व्यवसायों ने हलाल और गैर-हलाल मांस के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने की लागत को बचाने के लिए अब केवल हलाल मांस परोसना शुरू कर दिया है और जो लोग हलाल मांस के साथ सहज नहीं हैं, या धर्म वाले लोगों के लिए जहां केवल झटका मीट की इजाजत है, उनके लिए हलाल प्रोडक्ट चुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है।

 

याचिकाकर्ता के अनुसार, एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) जैसी सरकारी एजेंसियां ​​होने के बावजूद, देश में 100+ करोड़ गैर-मुसलमानों पर हलाल प्रमाणपत्र लगाया जा रहा है, जबकि यह पहले मांस तक ही सीमित था, अब इसे शाकाहारी उत्पादों तक बढ़ा दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि एक धर्म की मान्यताओं को सभी पर थोपना शायद ही धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है।

 

बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में साजिश फैलाने के एक मामले में विभोर आनंद को 2020 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्होंने यह कहकर पश्चाताप व्यक्त किया कि वह रिपब्लिक टीवी देखकर प्रभावित हुए और उन्हें ऑनलाइन माफी मांगने की शर्त पर जमानत दी गई।

 

 


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