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क्या आपने हायर पेंशन के लिए किया है अप्लाई! तो जान लीजिये ये जरुरी बात | Employee Pension Scheme

Employee Pension Scheme : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | Employees contribute a part of their salary, and on retirement, they get a monthly pension based on their years of service and average salary. However, there is always a question in people’s mind that can you exit the scheme after applying for higher pension?

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : कर्मचारी अपने वेतन के एक हिस्से का योगदान करते हैं, और रिटायरमेंट पर, उन्हें उनकी सेवा के वर्षों और औसत वेतन के आधार पर मासिक पेंशन मिलती है. हालांकि, लोगों के मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि क्या आप हायर पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद योजना से बाहर निकल सकते हैं? (Employee Pension Scheme)

 

कर्मचारी पेंशन योजना को समझना

 

कर्मचारी पेंशन योजना भारत में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का एक अभिन्न अंग है. इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा किया जाता है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है. यह योजना कर्मचारियों को उनको रिटायरमेंट के बाद के वर्षों के दौरान रेगुलर पेंशन के जरिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तय करती है. (Employee Pension Scheme)

 

एक बार जब कोई कर्मचारी EPS पेंशन के लिए आवेदन करता है, तो राशि की गणना दो कारकों पर आधारित होती है: पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन. पेंशन योग्य सेवा से मतलब किसी कर्मचारी द्वारा योजना में योगदान किए गए वर्षों की संख्या से है, जबकि पेंशन योग्य वेतन निर्दिष्ट अवधि के दौरान अर्जित औसत वेतन है. EPS पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मूला इन कारकों को ध्यान में रखता है. (Employee Pension Scheme)

 

कर्मचारी पेंशन योजना से बाहर निकलना

 

एक बार जब कोई कर्मचारी EPS के तहत पेंशन के लिए आवेदन करता है, तो आमतौर पर योजना से बाहर निकलना संभव नहीं होता है. EPS पेंशन एक आजीवन लाभ है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद समर्थन देना है. योजना का प्राथमिक उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके आश्रितों को फाइनेंशियल सेक्योरिटी प्रदान करना है. इसलिए, एक बार किसी कर्मचारी ने पेंशन लेना शुरू कर दिया है तो योजना से बाहर निकलना या वापस लेना संभव नहीं है. (Employee Pension Scheme)

 

बाहर निकलने के लिए हैं कुछ शर्तें

 

हालांकि, ऐसी कुछ स्थितियां हैं, जहां कर्मचारी को EPS से बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है. यदि कोई कर्मचारी पहले ही 58 वर्ष की आयु तक पहुंच चुका है और दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है, तो उसके पास योजना से बाहर निकलने का विकल्प हो सकता है. ऐसे मामलों में, कर्मचारी को मासिक पेंशन के बदले एकमुश्त निकासी लाभ प्राप्त होगा. इस एकमुश्त राशि की गणना कर्मचारी की कुल पेंशन योग्य सेवा और पेंशन योग्य वेतन के आधार पर की जाती है. (Employee Pension Scheme)

 

सामान्यतया स्कीम से बाहर निकलना संभव नहीं

 

कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद एक आवश्यक फाइनेंशियल सेक्योरिटी प्रदान करती है. कुछ स्थितियों में जहां एक कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है और दस साल की सेवा पूरी कर चुका है, उसके पास योजना से बाहर निकलने और एकमुश्त निकासी लाभ प्राप्त करने का ऑप्शन हो सकता है. कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट योजना के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों और नियमों से अवगत होना जरूरी होता है. (Employee Pension Scheme)

 

 

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