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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू, अब ले सकेंगे 2 साल की सवैतनिक छुट्टियां, इन शर्तों को करना होगा पूरा | 7th Pay Commission

7th Pay Commission : ऑनलाइन बुलेटिन डेस्क | The central government has given a big gift to the central employees. There has been a big change in the rules regarding the holidays of the eligible members of the central employees. Now these employees can take two years of paid leave during their entire career. According to the notification issued by the Department of Personnel and Training, an All India Service employee can take child care leave of two years to take care of two children during the entire career. This child care leave being given by the center will remain paid.

 

ऑनलाइन बुलेटिन डॉट इन : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के योग्य सदस्यों के छुट्टियों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ये कर्मचारी अपने पूरे कैरियर के दौरान दो साल की पेड लीव ले सकते हैं। डिपॉर्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑल इंडिया सर्विस के कर्मचारी को पूरे करियर के दौरान दो बच्चों की देखभाल के लिए दो साल की चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। केंद्र द्वारा दी जा रही है ये चाइल्ड केयर लीव पेड रहेगी। (7th Pay Commission)

 

28 जुलाई की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया सर्विस चिल्ड्रेन लीव रूल 1995 के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया है। राज्यों की सरकारों से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया गया। एआईएस के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाता है। (7th Pay Commission)

 

चाइल्ड केयर लीव के लिए इन शर्तों को पूरा करना होगा:

 

  • अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) कर्मचारियों को दो सबसे बड़े बच्चों के देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश बच्चों के 18 साल के पूरे होने से पहले पालन पोषण के आधार पर, शिक्षा, बीमारी और इसी तरह की देखभाल के लिए दिया जा सकता है।
  • अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) सिंगल कर्मचारियों का मतलब अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा पुरुष सदस्य से है।
  • सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले चाइल्ड केयरलीव के दौरान पूरे काम के दौरान पहले 365 दिन की छुट्टी पर 100 फीसदी सैलरी का भुगता किया जाएगा।
  • वहीं दूसरी 365 दिन की छुट्टी पर 80 फीसदी सैलरी का भुगतान किया जाएगा।
  • एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं की जाएगा। सिंगल महिला सदस्य के मामले में एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार तक के लिए बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। साथ ही, एक बार में पांच दिन से कम अवधि के लिए शिशु देखभाल अवकाश नहीं दिया जा सकता है।
  • अधिसूचना के मुताबिक, चिल्ड्रेन लीव अकाउंट को अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इसके तहत एक अलग अकाउंट होगा, जो सदस्यों को अलग से दी जाएगी। प्रोबेशन अवधि के दौरान चाइल्ड केयर लीव का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।

 

केंद्रीय कर्मचारियों के LTC नियमों में बदलाव :

 

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एलटीसी नियम केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1988 के प्रावधानों में संशोधन किया था है। जिसके बाद अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों ट्रेन और हवाई यात्रा में बड़ी रियायत मिलने जा रही है। नए संशोधन को लेकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नए संशोधन निर्देश जारी कर दिए हैं। (7th Pay Commission)

 

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने एलटीसी पर रेल यात्रा और बुकिंग के संबंध में खानपान शुल्क को लेकर एलटीसी (अवकाश यात्रा रियायत) को लेकर नेए संशोधन जारी किए हैं। अब एलटीसी के तहत सरकारी खाते से हवाई टिकट पर और अधिक रियायत मिलेगी। (7th Pay Commission)

 

रेल यात्रा के दौरान मिलेगा खाने की चार्ज :

 

DoPT के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब कर्मचारियों को आवश्यक यात्रा रियायत (एलटीसी) के उद्देश्य से ट्रेन में खाने के चार्ज की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी। जहां भी कर्मचारी एलटीसी के तहत ट्रेन यात्रा करते हैं और रेलवे के खानपान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें इसके शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। (7th Pay Commission)

 

 

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